मेरठ : नगर निकाय चुनाव में मतदाता को अपने मत प्रयोग के लिए 12 विकल्पों का सहारा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार बैंक पासबुक से लेकर मनरेगा जॉब कार्ड तक दिखाकर वोट डाला जा सकता है।जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम समीर वर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिए एक दर्जन विकल्प दिए हैं।
मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में मतदाता इन विकल्पों के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। इन्हें दिखाकर डाल सकते हैं वोट आयोग के आदेशानुसार मतदाता के पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र, राज्य और निजी कंपनियों द्वारा कर्मियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रलय की योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी पहचान पत्र और आधार कार्ड को दिखाकर वोट डाला जा सकता है।
कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम समीर वर्मा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान 22 नवंबर को होगा। मतदान दिवस को डीएम ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
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