मेरठ 9 मार्च। जिलाधिकारी/निर्वाचन अधिकारी (जि0यो0स0) अनिल ढींगरा ने बताया कि जनपद में जिला योजना समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न होनी है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन को शान्तिपूर्ण एंव निषपक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों के सामान्य निर्वाचन 2018 हेतु 316 मतदाताओं की सूची तैयार कर ली गयी है तथा सहायक निर्वाचन अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान 28 मार्च को प्रातः 08 बजे से अपराहन 03 बजे तक होगा व मतदान उपरान्त अपराहन 03 बजे से मतगणना प्रारम्भ होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि नगरीय निकायों में अनारक्षित वर्ग में 06, अनारक्षित वर्ग (महिला)03, अनुसूचित जाति में 01, अनुसूचित जाति (महिला) 01, अन्य पिछड़ा वर्ग में 02 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) में 01 कुल 14 सदस्यों का चयन किया जाना है। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र जिला पंचायत मेरठ के सभागार में 20 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से सांय 04 बजे तक, प्राप्त पत्रों की जांच का कार्य सांय 04 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगां, तथा नाम वापसी 24 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे से अपराहन 03 बजे तक उपस्थित होकर ले सकते है। उन्होंने बताया कि मतदान 28 मार्च को प्रातः 08 बजे से अपराहन 03 बजे तक होगा व मतदान उपरान्त अपराहन 03 बजे से मतगणना प्रारम्भ होगी।
उन्होंने बताया कि जिला योजना समिति के निर्वाचन को समयानुसार कुशलतापूवर्क सम्पन्न कराने के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम अमिताभ यादव को नगर निगम मेरठ, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय गुलशन को समस्त नगर पालिका परिषद मेरठ, तथा अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय अरविन्द कुमार सिंह को समस्त नगर पंचायतों का सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कार्यो में शिथिलता बरतने पर लेखपाल निलम्बित
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा के निर्देश पर तहसील सरधना के लेखपाल रविन्द्र षर्मा को शासकीय कार्यो के निष्पादन में शिथिलता बरतने एवं भूमिका संदिग्ध होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि रविन्द्र शर्मा लेखपाल, क्षेत्र सिवाया जमाउल्लापुर तहसील सरधना को श्रीमती मायादेवी पत्नी स्व0श्री वीरसिंह निवासी पल्लवपुरम फेज-1 के प्रकरण में भूमिका संदिग्ध होने तथा मण्डलायुक्त मेरठ द्वारा ग्राम मोहनीपुर स्थित जोहड के संबंध में षिकायत के निस्तारण हेतु दिए गए निर्देषों में षिथिलता बरतने जैसे कृृत्यों में उनके विरुद्व कठोरतम कार्यवाही किए जाने हेतु आदेष दिए गए थे, जिसके अनुपालन में राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार सरधना की प्राप्त जांच आख्या 08-03-2018 के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है । जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि शासकीय कार्यो के निष्पादन में ईमानदारी , समयबद्वता न होने एवं पात्रों को लाभ से वंचित रखने में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा ।