मेरठ:उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रौत्साहन केन्द्र, मेरठ ने बताया कि शासन द्वारा जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ’’मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’’ संचालित की गई है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों तथा सेवा क्षेत्र की रू0 10.00 लाख तक की परियोजना लागत से जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के इच्छुक अभ्यर्थियों ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक जनपद का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी उम्र 18 वर्श से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता (क्मंिनसजमत) नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो तथा आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए व आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि इच्छुक अभ्यर्थी 21 अपै्रल 2018 से 27 अपै्रल 2018 तक कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मेरठ से अपने आधार कार्ड के साथ कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक जमा कर सकते हैं।