Tuesday, November 5

मेडा को सर्वे में मिले 66 बेसमेंट अवैध, जल्द शुरू होगा एक्शन

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मेरठ 31 जुलाई (प्र)। दिल्ली में बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटर के हादसा प्रकरण को देखते हुए शहर में मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) द्वारा जल्द कार्रवाई करने की उम्मीद है। दो दिन से मेडा सर्वे कर रहा है इसमें 66 बेसमेंट में संचालित व्यावसायिक गतिविधियां अवैध पाई गई हैं। इन बेसमेंट को सील किया जाएगा।

मेडा ने दो दिन में अवैध कांप्लेक्सों के बेसमेंट का 60 प्रतिशत सर्वे पूरा किया। मंगलवार तक 123 बेसमेंट का सर्वे हुआ। इसमें 74 बेसमेंट का मानचित्र स्वीकृत पाया गया। इन स्वीकृत बेसमेंट में से 34 में अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग पाया गया। 49 ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है फिर भी उनमें से 32 में व्यावसायिक उपयोग हो रहा है।

इस तरह से कुल मिलाकर 66 बेसमेंट अवैध पाए गए हैं। इन बेसमेंट को सील किया जाएगा। जिनका भवन भी अवैध है उन्हें पहले कंपाउंडिंग मानचित्र का अवसर दिया जाएगा। जिन भवनों में कंपाउंडिंग के दायरे में भी बेसमेंट नहीं आएंगे उसका भराव करा दिया जाएगा। मेडा के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि आज इस मामले में कार्रवाई के लिए टीम को आवश्यक निर्देश दिये गए है।

बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित मिले – कोचिंग, बैंक, ओपीडी, लैब, गोदाम, स्टोर, वाहन वर्कशाप, दुकानें, बरातघर, ब्यूटीपार्लर, साड़ी, चद्दर की दुकानें

तीन साल के लिए होता है रजिस्ट्रेशन
अग्निशमन विभाग कोचिंग सेंटर का संचालन करने के लिए तीन साल की फायर एनओसी देता है। वहीं, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी तीन साल के लिए रजिस्ट्रेशन करता है। अवधि पूरी होने पर दोबारा एनओसी व रजिस्ट्रेशन लेना होता है।

दिल्ली की घटना के बाद सभी कोचिंग संचालकों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन, मानचित्र एवं अन्य मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। पंजीकरण नहीं कराया है। उनको समुचित व्यवस्था के बाद ही कोचिंग संचालित करने को कहा गया है। निरीक्षण कराया जाएगा यदि किसी भी कोचिंग सेंटर में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उनके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। असुरक्षा के कारण किसी कोचिंग सेंटर में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए पूरी तरह कोचिंग संचालक जिम्मेदार होंगे। – डा. मोनिका सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ।

कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद सभी व्यावसायिक भवनों के बेसमेंट की जांच कराई जाएगी। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं हो सकता है। फायर फाइटिंग सिस्टम समेत आग से बचाव के इंतजाम व्यावसायिक भवनों में हैं या नहीं। यह भी जांच की जाएगी। इस संबंध में नोटिस दिया जा रहा है।संतोष राय, सीएफओ, मेरठ।

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