मेरठ 16 मार्च । जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि जनपद के 31 थानों क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू जनपद में लागू की गयी है। उन्होंने बताया कि आगामी ऐतिहासिक मेला नौचन्दी, रामनवमी, महावीर जयंती, डा0 भीमराव अम्बेडकर जन्मदिवस, बुद्ध पूर्णिमा के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाआंें एवं विभिन्न आयोगों तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 दिनांक 16 मार्च 2018 प्रातः 06 बजे से लागू है जो 30 अप्रैल 2018 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगी ।
जिलाधिकारी ने बताया कि विगत में घटित घटनाओं के दृष्टिगत जनपद मेरठ की संवेदनशीलता एवं विभिन्न आयोंगों तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी/वार्षिक परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवंाछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए महानगर की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुॅचायी जा सकती है। चंूकि यह जनपद एक अतिसंवेदनशील है। विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी से छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रुप से विवाद उत्पन्न होते रहे है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरुद्व कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दिनांक 16 मार्च 2018 प्रातः 06 बजे से लागू है जो 30 अप्रैल 2018 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक रहेगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन- जिला जज
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक सक्सैना ने बताया कि दिनांक 14 अप्रैल 2018 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन सामान्य को आपसी सुलह एव समझौते के आधार पर सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक सक्सैना ने बताया कि आगामी 14 अप्रैल 2018 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों में लम्बित वाद जैसे सिविल वाद, फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन.आई एक्ट के अन्तर्गत वाद, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अध्यापित वाद, दीवानी वाद, जैसे किरायेदारी, बैंक वसूली, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, मनरेगा, जलकर, बिजलीकर, आयकर, वाणिज्यकर सेवा सम्बंधित वाद, राशन कार्ड, बीपीएलकार्ड जाति एंव आय प्रमाण पत्र से सम्बंधित सभी प्रकार के चालान, वन विभाग के वाद, कैन्टामैन्ट बोर्ड, रेलवे प्रतिकर, आपदा प्रतिकर, सिविल दीवानी के वादों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन वाद जैसे बैंक ऋण, मोबाईल बिल, टेलीफोन बिल का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर प्री लिटिगेशन पीठ द्वारा किया जायेगा।