कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
संख्याः /15-21/2016-18 (आयुक्त मित्र दिवस)
मेरठ। आज दिनांक 15-03-2018 को आयोजित आयुक्त मित्र दिवस में सुश्री पूनम अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री देवकीनन्दन अग्रवाल, निवासी 213, न्यू गांधीनगर, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20-12-2017 के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु कार्यवाही की गयीा, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-
1. श्री सन्तोष राय, सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
2. श्री मनमोहन शर्मा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
3. शिकायतकर्ता सुश्री पूनम अग्रवाल।
शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया कि भू-खण्ड़ सं0-सी-16, कोशाम्भी गाजियाबाद को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया, जबकि उक्त प्लाट प्रार्थिनी के पिता के नाम पर आवंटित किया गया था, उनके द्वारा उक्त प्लाट दिलाये जाने का अनुरोध किया गया।
सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जिला उपभोक्ता फोरम में वादिनी की ओर से प्रस्तुत वाद विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 04-05-2018 नियत है, जिसके विचाराधीन रहते प्राधिकरण स्तर से कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थिनी द्वारा कहा गया कि वह उपभोक्ता फोरम से अपना वाद वापस लेने हेतु तैयार है।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपभोक्ता फोरम में वाद के विचाराधीन रहते किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना समीचीन नहीं है। अतः उपभोक्ता फोरम से वादिनी द्वारा वाद वापस लेने अथवा उक्त वाद का निस्तारण होने के उपरान्त प्रकरण में कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा। सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में अभी तक की गयी कार्यवाही का क्रमवार विवरण प्रस्तुत किया जाये।
(डा० प्रभात कुमार)
आयुक्त
संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार। मेरठ मण्डल, मेरठ।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।
1. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. शिकायतकर्ता सुश्री पूनम अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री देवकीनन्दन अग्रवाल, निवासी 213, न्यू गांधीनगर, गाजियाबाद।
(डा० प्रभात कुमार)
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ।
कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
संख्याः /15-21/2016-18 (आयुक्त मित्र दिवस) दिनांक 15 मार्च, 2018
आज दिनांक 15-03-2018 को आयोजित आयुक्त मित्र दिवस में श्री मुरसलीन पुत्र श्री हनीफ निवासी नई गोविन्दपुरी, निकट कब्रिस्तान, कंकरखेड़ा मेरठ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02-02-2018 के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु कार्यवाही की गयीा, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-
4. सुश्री निशा अनन्त, उपजिलाधिकारी सदर, मेरठ।
5. श्री कृष्णपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसील सदर, मेरठ।
6. श्री राकेश गौड़, लेखपाल, तहसील सदर, मेरठ।
7. शिकायतकर्ता श्री मुरसलीन।
शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया कि ग्राम नंगलाताशी कासमपुर में सरकारी भूमि खसरा सं0-947 व 1032, 1285, 1347, 1348, 1349, 1258, 1264, 1269 पर भू-माफिया रहीमुद््दीन व उसके गैंग द्वारा कब्जा कर बेचा गया है। मित्र दिवस में उपस्थित उपजिलाधिकारी सदर व तहसीलदार सदर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण कंकरखेड़ा स्थित मार्शल पिच से सम्बन्धित है, जिस पर भू-माफिया रहीमुद््दीन द्वारा अपनी भूमि के सापेक्ष बैनामे कर सरकारी भूमि पर कब्जा करा दिया गया है, जिसमें सेन्ट्रल डिस्टलरी की भूमि भी सम्मिलित है, जिसके सम्बन्ध में बैनामो का विवरण प्राप्त करने के उपरान्त अन्य भू-माफियाओं को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।
उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में निमनुसार आदेश पारित किये जाते हैः-
1. उपजिलाधिकारी सदर इस बिन्दु पर जांच करें कि सेन्ट्रल डिस्टलरी को जिस कार्य के लिये प्रश्नगत भूमि दी गयी है, यदि अनुबन्धित की शर्तों के अनुसार उक्त भूमि का प्रयोग अन्य कार्यों हेतु किया जा रहा है तो उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की कार्यवाही कराया जाये।
2. राज्य सरकार एवं सेन्ट्रल डिस्टलरी की भूमि को जिन अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बैनामे के माध्यम से विक्रय किया गया है, उनकी सूची बनाकर उनके विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर से उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध एन्टी भू-माफिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।
3. ऐेसे व्यक्ति जो कि भूमि के मालिक नहीं है, उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये बैनामे स्वतः शून्य है, उनका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। अतः उपजिलाधिकारी सदर, मेरठ अनाधिकृत/शून्य बैनामो में निहित सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
4. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण इस बिन्दु पर स्थलीय निरीक्षण कराकर जांच करायें कि प्रश्नगत भूमि पर बनाये गये भवनों के मानचित्र स्वीकृत हैं, अथवा नहीं। यदि नहीं तो प्राधिकरण स्तर से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
उपजिलाधिकारी सदर एवं उपाध्यक्ष, मेंरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर विस्तृत आख्या अवैध कब्जेदारों/भू-माफियाओं के नामो का उल्लेख करते हुये अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक माह में प्रस्तुत करेंगे।
(डा० प्रभात कुमार)
आयुक्त
संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार। मेरठ मण्डल, मेरठ।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, मेरठ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
5. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
6. उपजिलाधिकारी सदर, जिला मेरठ।
7. शिकायतकर्ता श्री मुरसलीन पुत्र श्री हनीफ निवासी नई गोविन्दपुरी, निकट कब्रिस्तान, कंकरखेड़ा मेरठ
(डा० प्रभात कुमार)
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ।
कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
संख्याः /15-21/2016-18 (आयुक्त मित्र दिवस) दिनांक 15 मार्च, 2018
आज दिनांक 15-03-2018 को आयोजित आयुक्त मित्र दिवस में श्री उमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश, निवासी-ग्राम इटायरा, मंगी कालोनी, थाना परतापुर, जिला मेरठ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30-11-2017 के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु कार्यवाही की गयी। प्रकरण में उपजिलाधिकारी मेरठ से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया तथा शिकायतकर्ता पर्याप्त सूचना के उपरान्त भी अनुपस्थित रहे। जबकि सुश्री निशा अनन्त, उपजिलाधिकारी सदर मेरठ, श्री संतोष कुमार, तहसीलदार सदर मेरठ, श्री रनविजय सिंह, राजस्व निरीक्षक व श्री अनिल कुमार लेखपाल, तहसील सदर मेरठ द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में मुख्य रूप से उल्लिखित किया गया कि भू-माफिया मंगीलाल पुत्र खचेडू, मुनेशपाल पुत्र हीरा सिंह, सोनवीर पुत्र सूरजमल, श्रीमती प्रेम पत्नी रोहताश, अमित व सुमित पुत्रगण रोहताश, लायक अली पुत्र अहमद अली तथा श्रीमती सुरेश देवी पत्नी तिलकराम निवासीगण इटायरा द्वारा ग्राम समाज एवं एल0एम0सी0 तथा गौ चारागाह की 294 बीघा भूमि पर कब्जा करके प्लाट काटकर बेच दिये गये।
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मेरठ के माध्यम से प्राप्त तहसीलदार सदर मेरठ की आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में अपर नगर (मजिस्ट्रेट) मेरठ द्वारा वाद सं0-18/29/25 अन्तर्गत धारा 229बी ग्रामसभा बनाम गोपाल कृष्ण आदि को दिनांक 15-11-2007 को निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध योजित अपील सं0-09/2007-08 में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-03-2009 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये अपर नगर (मजिस्ट्रेट) के आदेश दिनांक 15-11-2007 को निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद में योजित द्वितीय अपील को आदेश दिनांक 30-08-2012 द्वारा स्वीकार कर दिया गया, जिसके विरूद्ध योजित रिट याचिका सं0-40055/2017 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-02-2017 में अपर नगर मजिस्ट्रेट को अमल दरामद किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिकाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अभी विचाराधीन है।
उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सरकार/ग्रामसभा एवं चारागाह की भूमि को अनियमित तरीके से विक्रित किया गया, जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कार्यवाही विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार (सदर) मेरठ को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रारम्भ से अब तक समस्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां सहित पूरे प्रकरण का क्रमवार विवरण उपलब्ध कराया जाये तथा प्रकरण आयुक्त मित्र दिवस के स्थान पर कार्यालय की पत्रावली पर पृृथक से संचालित किया जाये।
(डा० प्रभात कुमार)
आयुक्त
संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार। मेरठ मण्डल, मेरठ।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।
8. उपजिलाधिकारी सदर, जिला मेरठ।
9. तहसीलदार सदर, जिला मेरठ
(डा० प्रभात कुमार)
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ।