मेरठ। कैंट में सरकारी संपत्ति की खरीद-फरोख्त करने वालों को जेल की हवा खानी होगी। सीईओ राजीव श्रीवास्तव ने सार्वजिक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले छावनी परिषद के संबंधित विभाग से संपर्क अवश्य करें। सीईओ राजीव श्रीवास्तव ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कैंट बोर्ड की सरकारी संपत्ति जैसे दुकान, फड़, प्लेटफार्म, गोदाम, एलआईजी एच आवास एवं तहबाजारी बॉयलाज के अंतर्गत सरकारी भूमि इस्तेमाल करने की अनुमति आदि का अंतरण एवं खरीद-फरोख्त पूरी तरह से अवैध और छावनी अधिनियम का उल्लंघन है। अगर कोई ऐसा अवैध कृत्य पाया जाता है तो ऐसी संपत्ति का लाइसेंसध्अनुमति तुरंत रद कर दी जाएगी। संबंधित संपत्ति पर सील लगाकर उसका कब्जा ले लिया जाएगा और विक्रेता एवं खरीदार के विरुद्ध छावनी अधिनियम की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए सरकारी संपत्ति की खरीद-फरोख्त का फौजदारी मामला दर्ज करा दिया जाएगा। सभी से कहा है किसी भी संपत्ति की खरीद के पहले कैंट बोर्ड से संपर्क करें।
कैंट में अगर ऐसा करवाते पाये गये तो हो सकती है जेल
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