मेरठ 22 दिसम्बर। सदर व्यापार मंडल का चुनाव फिर से कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने मौजूदा पदाधिकारियों के चुनाव को निरस्त करते हुए आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर चुनाव कराये। गत गुरुवार को सदर व्यापार मंडल को विनोद जायसवाल गुट की ओर से एक होटल में प्रेसवार्ता कर उक्त जानकारी दी गयी श्री विनोद जयसवाल ने बताया कि सदर व्यापार मडल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। शिव चैक और हनुमान चैक सेवा समिति इसकी उपसमितियां हैं। 2012 से मंडल का चुनाव नहीं कराया गया। जबकि हर साल इसका चुनाव होना चाहिए। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल पर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत भी थी। वर्ष 2016 में चुनाव हुआ, इसमें उनके साथ कई पदाधिकारी चुने गए। लेकिन इस चुनाव के विपरित सुनील दुआ ने दोबारा से चुनाव की तिथि घोषित की और चुनाव कराया। विनोद जायसवाल कहना था की कि इसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, इसमें कोर्ट ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त चुनाव को निरस्त कर तीन महीने में फिर से डिप्टी रजिस्ट्रार चिट फंड के माध्यम से चुनाव कराने के निदेश दिये है।
फिर होगा सदर व्यापार मंडल का चुनाव
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