Saturday, July 27

आवारा कुत्तों के हमले से बचाने को विस्तृत सुनवाई जरूरीः सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली 22 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गत दिवस कहा कि देशभर में आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने से संबंधित मामलों में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि वह मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने के बाद ठोस दिशा-निर्देश जारी करना चाहता है.
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित कई मामलों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की. पीठ ने मामले की सुनवाई 18 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी.

पीठ ने कहा कि ‘इस मामले में हमारा इरादा बहुत साफ है, फिलहाल हम कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करेंगे. हम मामले में वैधानिक, नियम, कार्यान्वयन, समस्या और इसके समाधान के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के बाद दिशा-निर्देश जारी करेंगे. ताकि उच्च न्यायालयों में इससे संबंधित मुकदमेबाजी कम की जा सके.

शीर्ष अदालत केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. केएससीपीसीआर ने याचिका में केरल में आवारा कुत्तों के हमलों में बढ़ोतरी, खासकर बच्चों पर हो रहे कुत्तों के हमलों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश देने की मांग की है.

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