सहारनपुर 13 नवंबर। सहारनपुर में तीतरों क्षेत्र के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को जंजीरों से बांधकर रखने और मारपीट के प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने मदरसे के कारी और बच्चे के रिश्ते के दादा के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 सहित संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
बताते चले कि गांव मोहम्मदपुर गुर्जर निवासी राम कुमार के घर में शनिवार की सुबह जंजीरों से बंधा 10 वर्षीय बच्चा एक कोने में बैठा हुआ मिला था। बच्चा पड़ोसी गांव का रहने वाला था। उसने बताया था कि पिछले दो दिनों से मदरसे के कारी ने उसे जंजीरों से बांधकर रख रखा था खाना भी खाने को नहीं दिया। किसी तरह वह वहां से निकल कर भागा है।
इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजन बच्चे को अपने साथ ले गए थे। यह मामला समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। एसडीएम नकुड़ अजय कुमार और सीओ गंगोह मुनीश चंद्र ने बच्चे से मिलकर उसके बयान दर्ज किए थे।
एसडीएम ने बताया कि उनके और सीओ के द्वारा मामले की जांच की गई है। प्रथम दृष्टया मदरसे में बच्चे के साथ अमानवीय बर्ताव किया गया है। पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
तीतरों कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले में मदरसे के कारी गांव कुम्मतखेड़ी निवासी तनवीर पुत्र शराफत और बच्चे के रिश्ते के दादा अरशद पुत्र सफीक के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।