Sunday, December 22

संपत्ति के मूल्यांकन के लिए लागू होगी समान नीति

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मेरठ 04 जुलाई (प्र)। संपत्ति की खरीद-फरोख्त के दौरान पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करने के लिए प्रदेश भर में सर्किल रेट निर्धारित करने की प्रक्रिया एक समान लागू की जाएगी। सर्किल रेट के प्रारूपों के मानकीकरण के संबंध में प्रदेश के महानिरीक्षक निबंधन की ओर से समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन को प्रेषित पत्र में आठ जुलाई तक अपने-अपने सुझाव भेजने के लिए कहा गया है। महानिरीक्षक निबंधन, डॉ. रूपेश कुमार की ओर से प्रेषित किए गए पत्र में प्रदेश के जनपदों में प्रभावी कलेक्टर दर सूची के सम्यक अध्ययन के पश्चात उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रारूपों का मानकीकरण का प्रस्ताव संलग्न किया गया है।

जिसमें कहा गया है कि अपने मंडल, वृत्त के कलेक्टर दर सूची के अध्ययन के पश्चात प्रस्तावित प्रारूप, दिशा निर्देश पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी सहित आख्या प्रत्येक दशा में आठ जुलाई तक विभाग की ई-मेल पर उपलब्ध करा दी जाए। हालांकि इस बारे में सहायक निबंधक ज्ञानेन्द्र कुमार ने इतना ही कहा कि महानिरीक्षक निबंधन के स्तर से अभी इस योजना को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। नगरीय, अर्धनगरीय क्षेत्र की समस्त कृषि भूमि की मूल्यांकन प्रथम 0.05 हेक्टेयर तक संबंधित क्षेत्र के लिए निर्धारित अकृषिक भूमि की दर से किया जाएगा। शेष अन्य कृषि भूमि का मूल्यांकन मार्ग अथवा आवासीय गतिविधियों से संलग्नता या अन्य प्रयोज्य निर्धारित कृषि भूमि दर से किया जाएगा।

जिला, जनपदीय मार्ग, एक्सप्रेस वे पर स्थित भूमि के सर्किल रेट में 60 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इसी प्रकार लिंक मार्ग पर 30 प्रतिशत और खड़ंजा मार्ग पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। आवासीय गतिविधियों से संलग्न कृषि भूमिका मूल्यांकन सामन्य कृषि भूमि से 50 प्रतिशत अधिक किया जाएगा। इसी प्रकार कृषि भूमि, अकृषिक भूमि, बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित फ्लैट की दरें, वाणिज्येतर निर्माण की दरें, औद्योगिक भूमि की दरें, एकल दुकान, व्यावसायिक अधिष्ठान की भूमि और निर्माण मूल्यांकन की दरें, एकल से भिन्न दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान के फर्श क्षेत्रफल की दरें, नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के अलावा बाग और उद्यान की दरारें को लेकर एकरूपता बनाई जाएगी।

कोरोना काल के चलते कई साल बाद वर्ष 2022 में नए सर्किल रेट लागू किए गए थे। बीते वर्ष 2023 में इन्हें यथावत रखा गया। इस वर्ष 2024 में सितंबर से एक बार फिर सर्किल रेट की दरों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। जिसको लेकर सब रजिस्ट्रार स्तर से रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

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