Sunday, September 8

होटल हारमनी इन के मालिक समेत 14 के खिलाफ मुकदमे के आदेश

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मेरठ 15 फरवरी (प्र)। शहर के प्रमुख होटल व्यवसायी ताराचंद पुरी ने हारमनी इन के सभी हिस्सेदारों पर पांच साल पहले 60 करोड़ की कीमत के होटल और शास्त्रीनगर स्थित 22 करोड़ रुपये कीमत के घर पर कब्जा करने और दोनों जगह से 11 करोड़ का सामान लूटने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद हारमनी इन के मालिक नवीन अरोड़ा समेत 14 के खिलाफ मुकदमे के आदेश दिए हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि कोर्ट की प्रति मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

शास्त्रीनगर एच ब्लॉक निवासी ताराचंद पुरी ने मेरठ से पलायन के बाद आरोप लगाया है कि नवीन अरोड़ा, अमित चांदना, ऋषि चांदना, राजेश जुनेजा, अशोक कुमार तनेजा, चंरजीव कुमार तनेजा और राजेश कुमार मिगलानी ने षड्यंत्र करके उनके 60 करोड़ कीमत के होटल और घर पर 22.5 करोड़ का कर्ज देकर होटल पर कब्जा कर लिया। होटल से 11 करोड़ का सामान लूट लिया। घर से कीमती सामान तीन लाइसेंसी हथियार ओडी और बीएमडब्ल्यू कार, आभूषण लूट लिए।

इस मामले में सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या पांच योगेश जैन ने आदिल अहमद खान, शिखर पराशर, अमित चांदना, नवीन अरोड़ा, परविंद्र त्यागी उर्फ बिल्लू, नितिन अरोड़ा, रजत अरोड़ा, प्रवीण सरीन, मंयक मिपलानी गौरव अरोड़ा, अनिल जग्गी, अमित जग्गी, राजेश जुनेजा, रमेश अरोड़ा के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

एसपी ट्रैफिक की जांच में मिल चुकी है क्लीनचिट
पूरे मामले में नवीन अरोड़ा ने बताया कि ताराचंद पुरी की शिकायत पर एडीजी ने पूर्व एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव से जांच कराई थी। उनकी जांच में हमें क्लीनचिट दी गई थी। ताराचंद पुरी के सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने सीओ सिविल लाइन को जांच दी थी, इसमें पुरी की गलती सामने आई थी। इसके बाद उन पर मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। कोर्ट का सम्मान करते हैं। ताराचंद पुरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे।

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