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अस्पताल में जन्मा बच्चा तो 21 दिन तक वहीं से मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र

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मेरठ 13 दिसंबर (प्र)। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर उसी अस्पताल से निश्शुल्क जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
शासन के निर्देशों के पालन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शहरी क्षेत्र के लगभग 237 अस्पतालों- क्लीनिकों की सीआरएस पोर्टल की आइडी बना दी है। इन अस्पतालों- क्लीनिकों को बच्चे के जन्म की सुचना इसी पोर्टल पर अपलोड करनी है। अस्पताल से पोर्टल पर अपलोड जन्म की सूचना पर नगर निगम का जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यालय संबंधित व्यक्ति के स्थायी पते का सत्यापन करके पोर्टल पर ही जन्म प्रमाण पत्र जारी कर देगा।

अस्पताल प्रबंधन पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करके बच्चे के माता-पिता को दे देंगे। यह पूरा कार्य पेपरलेस होगा। माता-पिता के आधार कार्ड, पहचान पत्र, फोटो से ही काम चल जाएगा। निगम के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म के 21 दिन तक मान्य होगी।

16 अस्पतालों ने जन्म की सूचना देनी शुरू की
नए नियम के तहत शहरी क्षेत्र के 16 अस्पतालों ने सीआरएस पोर्टल पर जन्म की सूचना देनी शुरू की है।इनमें जिंदल हास्पिटल एंड नर्सिंग होम, प्रेम नर्सिंग होम, शर्मा नर्सिंग होम, शुभम हास्पिटल, आनंद निरोगधाम हास्पिटल, मेट्रो हास्पिटल, जेपी हास्पिटल, सुनीता नर्सिंग होम, अनुदेव नर्सिंग होम, श्री भगवान दास अस्पताल, जीवन रक्षा हास्पिटल आनंद हास्पिटल, सिरोही हास्पिटल, आस्था हास्पिटल, मंगमल हास्पिटल और आर्यन हास्पिटल शामिल हैं। कुल सीआरएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड 237 अस्पतालों क्लीनिक सीएमओ को पत्र लिखकर अस्पतालों को निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सजग रहना चाहिए।

21 दिन बाद प्रमाण-पत्र बनवाने पर लगेगा विलंब शुल्क
यदि बच्चे के जन्म के 21 दिन पूरे हो गए और किसी कारण वश जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। इस स्थिति में जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के नगर निगम जाना पड़ेगा। जन्म के 22 वे दिन से 30 दिन तक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निगम में दो रुपये विलंब शुल्क देना होगा। जन्म के 30वें दिन बाद से एक साल की अवधि में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पांच रुपये विलंब शुल्क जमा करना होगा और एक साल के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर 10 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। 21 दिन बाद शपथ पत्र और सीएमओ कार्यालय को दी गई सूचना का प्रमाण देना पड़ेगा।

एक साल के बाद एसडीएम कार्यालय से मिलेगा प्रमाण पत्र
बदले हुए नियम के अनुसार अब एक साल से अधिक उम्र के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। शपथ पत्र, हास्पिटल का जन्म से संबंधित अभिलेख, यदि घर पर बच्चा हुआ है तो पार्षद की रिपोर्ट, सफाई नायक की रिपोर्ट लगानी होगी। एसडीएम आरसीसीएमएस पोर्टल से सत्यापन के बाद नगर निगम को जन्म प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति देंगे। इसके बाद ही जन्म प्रमाण पत्र बनेगा।

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