Saturday, July 27

न्यूटिमा हॉस्पिटल पर होगी कार्रवाई, मेडा ने भी भेजा नोटिस

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मेरठ 21 नवंबर (प्र)। हॉस्पिटल में मरीज के पर्चे पर दवाई का नाम लिखने की बजाय कोड लिखकर बिक्री का मामला बड़ा गंभीर है, यह मानते हुई डीएम दीपक मीणा ने मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अखिलेश मोहन को एडीएम वित्त की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट भेज दी है।

डीएम का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद न्यूटिमा हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई हो सकती है। सपा विधायक अतुल प्रधान पर जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगे हैं कि वह हॉस्पिटल का बिल पूरा दिए बगैर मरीज को तीमारदारों के साथ मिलकर ले गए थे। वहीं जांच रिपोर्ट में हॉस्पिटल पर विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई है।

विधायक का आरोप था कि अस्पताल में मरीज के पर्चे पर दवाई का नाम नहीं, बल्कि कोड लिखा जाता है, जिसके चलते तीमारदार को मजबूरन हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर से ही दवाई चार गुना महंगी खरीदनी पड़ती है। सिक्योरिटी गार्ड, तीमारदारों के साथ बदसलूकी करते हैं। यह सभी आरोप जिला प्रशासन की रिपोर्ट में पुष्ट हुए हैं।

मेडा ने न्यूटिमा को भेजा नोटिस, 21 दिन में हटाएं पार्किंग
मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने न्यूटिमा अस्पताल के डायरेक्टर डाॅ. संदीप कुमार गर्ग को नोटिस भेजा है। इसमें पारित नक्शे के अनुरूप बेसमेंट की पार्किंग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। टीम को बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर ब्लड बैंक, लैब आदि का संचालन मिला है। मामले में कमिश्नर ने अपील को निस्तारित करते हुए सचिव प्राधिकरण को एक महीने में बेसमेंट में नक्शे के अनुरूप पार्किंग के निर्देश दिए हैं। मेडा ने 21 दिन में बेसमेंट में अन्य गतिविधियां बंद कर पार्किंग की व्यवस्था को नोटिस जारी कर दिया है।

प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन अर्पित यादव ने बताया कि प्लॉट संख्या 148/1 खसरा संख्या 2190 मैसर्स न्यूटिमा हेल्थ केयर प्रा. लि. गढ़ रोड पर स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध तृतीय तल पर स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त क्षेत्रफल कवर करते हुए निर्माण कार्य किया गया है। इसके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। स्थल पर पार्किंग हेतु आरक्षित भूमि पर अन्य क्रियाएं जैसे लैब, ब्लड बैंक आदि का संचालन किया जा रहा है। इस कारण 20 अक्तूबर 2021 को पार्किंग स्थल को सील करने के आदेश जारी किए गए थे।

इस मामले में डाॅ. संदीप गर्ग ने कमिश्नर के यहां अपील की थी, जिस पर 18 नवंबर 2022 को निस्तारण हुआ। अपील निस्तारित कर दी गई है और अपीलार्थी को स्वीकृत मानचित्र में पार्किंग के लिए आरक्षित स्थल पर 40 प्रतिशत क्षेत्र में किए गए पार्टीशन को हटाने के लिए एक महीने का समय दिया है। सचिव प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि एक माह में मानचित्र का निस्तारण करें। तय समय में अगर अपीलार्थी द्वारा पार्किंग स्थल में किए गए अस्थाई निर्माण को नहीं हटाया जाता है तो प्राधिकरण 20 अक्तूबर 2021 के आदेश के क्रम में कार्रवाई कर आख्या दे। प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन ने बताया कि नोटिस में 21 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है।

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