मेरठ 02 फरवरी (प्र)। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने बिना लाइसेंस चल रहीं पके हुए मीट का कारोबार करने वालों की पांच दुकानों को बंद कराया है। इनके अलावा मानकों का पालन न करने पर 10 दुकानों और रेस्टोरेंट को नोटिस दिया गया है। गत दिवस इस संबंध में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने एडीएम सिटी को इस बाबत रिपोर्ट भेजी है।
पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शहर में मीट दुकानों और रेस्टोरेंट के बाहर कच्चे व पक्के मीट के प्रदर्शन को रोके जाने की मांग की थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने खाद्य विभाग से संबंधित अधिकारियों अनंत कुमार, विशाल चौधरी और सुनील कुमार की एक टीम गठित की और इंद्रा चौक से लेकर हापुड़ अड्डे तक मीट की दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट की जांच कराई।
जांच में मीट की 15 दुकानों में कमियां पाई गई। ज्यादातर दुकानों पर मानकों का पालन ही नहीं मिला। पांच दुकानें ऐसी थीं जिनका लाइसेंस ही नहीं था। इन दुकानों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए।
सहायक आयुक्त खाद्य दीपक सिंह की ओर से एडीएम सिटी को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देहली दरबार रेस्टोरेंट, एसके चिकन कार्नर, हाजी मुन्ना बिरयानी फीस्ट मूड यूनिट, लुकमा रेस्टोरेंट, जीके किचन सेंटर, इरशाद दलीम बिरयानी, रायल दस्तरखान फैमिली रेस्टोरेंट और स्टार फूड्स फैमिली रेस्टोरेंट में साफ सफाई मानकों के अनुरूप नहीं थी, जिस पर चेतावनी देकर सात दिनों के भीतर मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा कबाब कार्नर, आरिफ भाई शीरमाल वाले, सुबहान होटल, चिकन शॉप शाहपीर गेट और बदरुद्दीन टी स्टॉल बिना लाइसेंस के अपनी दुकान चला रहे थे। इन दुकानों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए और चेतावनी दी गई कि बिना लाइसेंस दुकानें चालू की तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।