लखनऊ, 13 दिसंबर। प्रदेश भर में अब लड़कियां रात आठ बजे के बाद भी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर सकेंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने गत दिवस 30 अगस्त को जारी किया गया अपना आदेश वापस ले लिया है, जिसमें लड़कियों के लिए कोचिंग संस्थानों में रात आठ बजे के बाद कक्षाएं लगाने पर रोक लगाई गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों में छात्राओं ने इस आदेश का काफी विरोध किया था। अब यह आदेश रद होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि कोचिंग संस्थानों में पुरुष व महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। यही नहीं कोचिंग संस्थानों व सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रमुख स्थानों प्रवेश व निकास द्वार, कक्षाएं, बरामदे और हास्टल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे।
सेफ सिटी परियोजना के तहत महिला सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में उच्च शिक्षण व कोचिंग संस्थानों में भी इसके तहत सख्त उपाय किए जा रहे हैं। रात आठ बजे के बाद कोचिंग संस्थानों में लड़कियों की कक्षाएं न लगाने के निर्देश इसी के तहत दिए गए थे, लेकिन नौकरी करने वाली छात्राओं ने इसका विरोध किया। राज्य सरकार से इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी।
रात आठ बजे के बाद महिलाओं और लड़कियों को कोचिंग सेंटरों में नहीं पढ़ने पर रोक लगने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि उनकी सुरक्षा के कोचिंग सेंटरों में कोई भी इंतजाम नहीं होते हैं, जिस वजह से यह पूरा फैसला लिया गया था, लेकिन अब सभी कोचिंग सेंटरों को सुरक्षा का इंतजाम करने होंगे.