Saturday, July 27

शास्त्रीनगर में अवैध रेस्टोरेंट, निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स सील

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मेरठ 05 अक्टूबर (प्र)। शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक में अवैध रूप से बनाए जा रहे रेस्टोरेंट और निर्माणाधीन कॉम्पलेक्स को आवास एवं विकास परिषद की टीम ने नोटिस देने के 17 व 13 साल बाद गत दिवस फोर्स संग पहुंचकर सील लगा दी। इस दौरान व्यापारियों ने विरोध भी दर्ज कराया लेकिन फोर्स के कारण उन्हें शांत होना पड़ा।

अधिशासी अभियंता वीरेंद्र कुमार ने कहा कि शास्त्रीनगर डी-169 में कुन्ती सपरा द्वारा मुख्तारेआम सुनील राणा का भवन आवासीय है इस पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अगले भाग में निर्माण किया गया था। इस पर 13 अक्टूबर 2010 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 3 नवंबर 2010 को ध्वस्तीकरण के आदेश भी पारित किए गए इसमें दुकानें बनाकर अवैध कॉम्पलेक्स विकसित किया जा रहा था। पिछले भाग को तोड़कर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया।

विजेंद्र सिंह निवासी शास्त्रीनगर डी 300 में आवंटी द्वारा 17 साल पहले अनाधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण किया गया था, जिस पर 8 जून 2006 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था 27 जुलाई 2006 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए अधिशासी अभियंता ने बताया कि मौजूदा समय में निर्माणकर्ता रोशनी पत्नी बिजेंद्र सिंह, सतेंद्र, जितेंद्र, विकास कुमार, कवेंद्र द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भूखंड पर अनाधिकृत रूप से रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा था, इसे भी सील कर दिया गया।

आवास विकास के आसपास ही अवैध रेस्टोरेंट, अस्पताल
शास्त्रीनगर में आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय के 50 मीटर के दायरे में ही तमाम अवैध रेस्टोरेंट, अस्पताल हैं। अफसरों की साठगांठ से रिहायशी भवन में नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर जिम चल रहा है। नामी कंपनियों के शोरूम खोल दिए गए हैं। भवनों में अस्पताल चल रहे हैं। लोगों का आवास विकास चौराहे के पास ही रिहायशी आरोप है कि शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

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