Friday, November 21

प्रमुख स्थानों पर लगेंगे बड़े मिलावटखोरों के नाम-फोटो

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मेरठ 21 नवंबर (प्र)। खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बड़े मिलावटखोरों का सामाजिक बहिष्कार कराने के साथ ही उनके नाम और फोटो प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मेरठ जनपद में एडीएम सिटी के न्यायालय में हर महीने खाद्य सुरक्षा से संबंधित 50 से 60 मामलों में आदेश जारी किए जाते हैं। जिनमें ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने का प्रविधान है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग की सचिव रोशन जैकब ने जिलाधिकारी को भेजे आदेश में कहा कि मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए बड़े मिलावटखोरों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना जरूरी है। इसके लिए जनपद के प्रमुख स्थानों पर उनके फोटो, होर्डिंग लगाकर जनसामान्य को जागरूक किया जाए। द्वेष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा अपराधी का नाम, उसके निवास का स्थान, अपराध और जुर्माना राशि को समाचारपत्रों तथा अन्य माध्यमों से प्रकाशित कराया जाए। इसका खर्च भी संबंधित व्यक्ति के दोषसिद्धी के खर्च का भाग समझा जाए और जुर्माने के रूप में वसूल करें।

जिले में मिलावटखोरी चरम पर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी चरम पर है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें लगातार छापेमारी कर नमूनों की जांच कराती है। नमूना फेल होने पर एडीएम सिटी न्यायालय में इनकी सुनवाई होती है। हर महीने औसतन 50 से 60 मामलों में आदेश जारी किए जाते हैं। अपराध सिद्ध होने पर ऐसे लोगों पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना किया जाता है। वर्ष 2025 में जनवरी से अक्टूबर तक 367 नए मामले न्यायालय में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 461 मामलों में अभी तक आदेश जारी किया गया है जबकि 544 केस सुनवाई प्रक्रिया में हैं

जिला जज न्यायालय में होती है अपील
अपराध सावित होने पर जुर्माना राशि के विरुद्ध आरोपित व्यक्ति जिला न्यायाधीश ऽन्यायालय में गुहार लगाता है। यहां उसकी सुनवाई कर न्यायाधीश अपराध के मुताबिक राशि का नए सिरे से निर्धारण करते हैं।

अपराधवार जुर्माना राशि
अपराध जुर्माना राशि ( रुपये में)

आन लाइन प्रोडक्ट और उसकी प्रकृति में अंतर पांच लाख
अधोमानक खाद्य सामग्री पांच लाख
मिथ्याछाप तीन लाख
भ्रामक विज्ञापन दस लाख
अनहाइजेनिक दस लाख
अपमिश्रक दो लाख
रंग आदि असुरक्षित पदार्थ का प्रयोग दस लाख
बिना खाद्य पंजीकरण बिक्री दो लाख
लाइसेंस का नहीं होना दस लाख

एडीएम सिटी बृजेश कुमार सिंह का कहना है कि खाद्य पदार्थों के मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। शासन के आदेश के संबंध में जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त किए जाएंगे। नवंबर महीने में जारी होने वाले बड़ी राशि के जुर्माना आदेश के मामलों पर इस आदेश को लागू किया जाएगा।

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