मेरठ 15 मई (प्र)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. विपिन ताड़ा ने नई पहल करते हुए फरियादी की राह को काफी आसान कर दिया है। पहले जहां मुकदमा दर्ज कराने से लेकर चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट की स्थिति का पता लगाने के लिए वादी को थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब थाने पर तहरीर देने के 24 घंटे के भीतर नियम संगत मुकदमा दर्ज कर पूरी जानकारी विवेचक के द्वारा वादी के व्हाट्सएप नंबर पर देनी होगी। इसके बाद चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट की स्थिति से भी वादी को फोन कॉल कर अवगत कराया जाएगा। चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में वादी तथ्यों के साथ आला अफसरों को मामले की जानकारी दे सकेंगे। इससे पुलिस महकमे में पारदर्शिता आने के साथ-साथ खाकी के प्रति पीड़ित की विश्वनीयता बढ़ेगी।
थाना स्तर पर पुलिस पर आरोप लगते हैं कि वह वादी का मुकदमा तत्काल दर्ज न कर उसको चक्कर कटाती है। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने जनपद में ऑपरेशन एफआईआर की पहल प्रारंभ करते हुए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं।
एसएसपी ने बताया कि पीड़ित के थाने पर पहुंचने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर संबंधित विवेचक वादी को फोन कर उसके व्हाट्सएप नंबर पर एफआईआर की कॉपी भेजेगा। जिससे वादी को मुकदमे के विवेचक के साथ साथ संबंधित मुकदमे की धाराओं का पता चल सकेगा। इससे वह अपने मुकदमे की प्रभावी पैरवी कर सकेंगे। इसके बाद नियत समय में विवेचक तहरीर के आधार पर दर्ज मुकदमे की विवेचना कर चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगा चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के 24 घंटे के भीतर विवेचक के द्वारा वादी को पुनः फोन कॉल कर बताएगा कि उनके मुकदमे का नतीजा क्या रहा है। जिससे वादी को अपने मुकदमे की पूरी जानकारी हो सके। साथ ही, विवेचक की जिम्मेदारी भी तय होगी। एसएसपी ने कहा कि ऑपरेशन एफआईआर की पहल वादी और संबंधित विवेचक के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए की गई ताकि पारदर्शिता के साथ कार्य हो और पीड़ित को न्याय मिल सके। फिर भी, अगर किसी विवेचक की लापरवाही पाई जाएगी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
मोबाइल फोन से भेज सकेंगे साक्ष्य
एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने कहा कि वादी मोबाइल फोन से विवेचक को मुकदमे से संबंधित साक्ष्य के दस्तावेज, फोटो, वीडियो, ऑडियो आदि भेज सकेंगे। साथ ही, साक्ष्य जुटाने के लिए विवेचक को भी इधर-उधर घूमना नहीं पड़ेगा। इससे वादी और संबंधित विवेचक के बीच समन्वय बना रहेगा। इसलिए यह नई व्यवस्था की गई है।
असंतुष्ट वादी कर सकेंगे शिकायत
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि अगर वादी मुकदमे में लगाई चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट से असंतुष्ट होगा तो उसके बाद वह संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी, एसपी तथा एसएसपी से मिलकर मामले की जानकारी दे सकेंगे।