मेरठ 24 दिसंबर (प्र)। बिजली बिल का बकाया अधिक हो गया है और जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास छूट पाने का मौका है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ‘बिजली बिल राहत योजना-2025’ लागू की है।
योजना में दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और एक किलोवाट के वाणिज्यिक कनेक्शन पर उपभोक्ता को 30 दिन में बिल का पूर्ण भुगतान करने पर 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। दूसरा चरण जनवरी और तीसरा फरवरी में चलेगा। एसडीओ व एक्सईएन दफ्तर में 2000 रुपये का भुगतान कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
विद्युत विभाग प्रत्येक वर्ष बड़े बकायेदारों को राहत देने के उद्देश्य से सर चार्ज माफी योजना लाता है। इसमें उन्हें भुगतान करने पर शत प्रतिशत सर चार्ज में छूट मिलती है। पहली बार विभाग ने मूल बिल के बकायेदारों को 25 प्रतिशत छूट के जरिए राहत देने का मन बनाया है। इसके अलावा बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी निर्धारित टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
विद्युत विभाग के अफसरों ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना-2025 को तीन चरण में लागू किया गया है। पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी तक और तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक रहेगा। पहले चरण में 25 प्रतिशत, दूसरे में 20 प्रतिशत और तीसरे में 15 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।
एपीआरओ एचके सिंह ने बताया कि नेवर पेड (कभी बिल ना जमा करने वाले) व लांग अनपेड (31 मार्च, 2025 के बाद भुगतान नहीं किया) विद्युत उपभोक्ता इस योजना के पात्र होंगे। दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और एक किलोवाट के वाणिज्यिक कनेक्शन वाले उपभोक्ता इसकी जद में आते हैं।
अफसरों की मानें तो बकाया बिल भुगतान के तीन प्रमुख विकल्प उपलब्ध हैं। पहला विकल्प एकमुश्त भुगतान का है। दूसरे विकल्प में उपभोक्ता 750 रुपये की मासिक किश्त व तीसरे विकल्प में 500 रुपए की मासिक किश्त से बकाये का भुगतान कर सकता है।
