Friday, March 13

गेल कंपनी को 20 प्रतिशत कम गैस इस्तेमाल करने के निर्देश, कालाबाजारी पर होगी एफआईआर

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मेरठ 13 मार्च (प्र)। देश भर में जहां एलपीजी सिलेंडर को लेकर बवाल मचा हुआ है तो इस बीच गेल गैस ने भी अपने ग्राहको के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ दिशा- निर्देश जारी किए हैं और पालन न करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है।
गेल गैस के जीएम विनय कुमार ने बताया कि वैसे तो हमारे पास अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन माहौल देखते हुए और भविष्य में कोई परेशानी ग्राहकों को न हो इसके लिए हमने अपने कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन वाले ग्राहकों को 20 प्रतिशत गैस कम इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि क्योंकि गैस की सप्लाई 24 घंटे रहती है। इसलिए इस्तेमाल के मानक में पिछले 6 महीने इस्तेमाल मुख्य रहेगा। यदि ग्राहक का पिछले छह महीनों का औसत से आने वाले का बिल 20 प्रतिशत कम नहीं रहता ग्राहक पर जुर्माना लगाया जाएगा। विनय कुमार ने बताया कि घरेलू कनेक्शन पर अभी इसका कोई असर नहीं है। सामान्य रूप से ही सप्लाई की जा रही है। इसके साथ जब से एलपीजी की किल्लत हुई है तब से हमारे नए कनेक्शन के लिए भी आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। गेल गैस के लगभग 55000 कनेक्शन घरेलू और 200 से अधिक कनेक्शन कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल हैं। ऐसे में एक बड़ा वर्ग गेल गैस के भरोसे भी है। अगर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल की तरह ही घरेलू गैस पर भी जुर्माने का प्रावधान आ जाता है तो शहर में गैस को लेकर और भी ज्यादा समस्या हो सकती है।

गैस की कालाबाजारी पर दर्ज होगी एफआईआर: एसपी सिटी
गैस की कालाबाजारी करने वालों पर एसएसपी ने सीधा मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। कई स्थानों पर कालाबाजारी की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। पर सूचना पहले ही लीक होने पर आरोपित फरार हो गए। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि रेलवे रोड और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में गैस कालाबाजारी की सूचना मिली थी। पुलिस की ड्यूटी में बनाकर दोनों स्थानों पर दबिश डाली गई सूचना लीक होने पर वहां कुछ बरामद नहीं हो पाया है। एसपी सिटी ने बताया कि गैस की कालाबाजारी करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने कालाबाजारी करने वाले पांच नाम चिन्हित किए हैं। जिनकी निगरानी भी की जा रही है। एसपी सिटी ने यह भी बताया कि गैस की कालाबाजारी की कोई जानकारी मिले। उनके ओर संबंधित थाने के मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकते हैं।

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