Friday, November 22

जेपी रेजीडेंसी पिंकी इंफ्राटेक के अनुराग अग्रवाल पर बिजली अधिनियम में मुकदमा दर्ज, जांच हो तो अवैध निर्माण और गलत भूउपयोग के मामले भी प्रकाश में आयेंगे

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मेरठ 21 दिसंबर (प्र)। गंगानगर थाने में पिंकी इंफ्राटेक कंपनी के स्वामी अनुराग अग्रवाल के खिलाफ बिजली अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिना एस्टीमेट जाम किए कालोनी का विद्युतीकरण कराया गया है बिजली विभाग के निरीक्षण में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है।

उपकेंद्र गंगानगर के अंदर अभियंता खूप ने बताया कि गंगानगर तीन के पास जेपी रेजीडेंसी एक्सटेंशन फेज टू कालोनी ग्राम अम्हेडा, आदिपुरम, सलारपुर और जलालपुर मवाना रोड और मैसर्स पिंकी इंफोटेक एलएलपी के अनुराग अग्रवाल पुत्र हरिओम अग्रवाल निवासी 184 आबूलेन मेरठ कैंट द्वारा आवासीय कांप्लेक्स निर्माण के लिए प्लाटिंग का कार्यरत रहा है. जिसमें लगभग 20 एसटी पोल और 38 पीसीसी पोल तथा एक किमी केवल कालोनी के अंदर अवैध तरीके से लगा दिए है जबकि उक्त विद्युतीकरण में प्रयुक्त होने वाले सामग्री का पैसा विद्युत विभाग में जमा नहीं कराया गया विभागीय निरीक्षण में पाया गया कि अवैध तरीके से विद्युत निगम को क्षति पहुंचाई जा रही है। खूब लाल की तहरीर पर पिंकी इंफ्राटेक के अनुराग अग्रवाल के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 136 (2) में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी कुलदीप ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर आरो पितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

उक्त खबर को पढ़कर पाठकों का मौखिक रूप से कहना था कि जेपी रेजीडेंसी के इस कालोनी विस्तार में अनेकों कमियां है लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण से संबंधित अधिकारियों द्वारा सही ढंग से शिकायतों के बावजूद सही जांच न किये जाने के चलते इनकी उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी खुलकर सामने नहीं आ पा रही है।

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