नई दिल्ली 23 नवंबर। देश की प्रतिष्ठित एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. डीजीसीए ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से संबंधित मानकों का अनुपालन नहीं करने पर एयर इंडिया के खिलाफ जुर्माने की यह कार्रवाई की है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को बयान में कहा कि दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की इकाइयों का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि एयरलाइन नागर विमानन प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं कर रही है.
इस बारे में एयर इंडिया को 3 नवंबर को नियामक की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. डीजीसीए ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया कि वह यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित सीएआर का अनुपालन नहीं कर रही है. इसके बाद एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
एयर इंडिया पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें न पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान न देने की बात कही गई है.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) लगातार यात्रियों की सुरक्षा व हितों को ध्यान में रखते हुए एयर लाइन कंपनियों को जरूरी दिशा-निर्देश देती हैं, साथ ही इनका अनुपालन नहीं होने पर एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करती है.