Monday, December 23

जालीदार मास्क बिना कुत्ता घुमाया तो कार्रवाई करेगा निगम

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aaj kiaaमेरठ 28 नवंबर (प्र)। नोएडा में एक महिला डाक्टर के चेहरे पर किसी के पालतू कुत्ते ने काट लिया। जख्म ऐसे हैं कि टांके फेल हुए तो सर्जरी करानी पड़ेगी। नोएडा अथारटी ने पालतू कुत्तों को बाहर घुमाने के दौरान उनके मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य किया है।
मेरठ के नगर आयुक्त डा. अमित पाल शर्मा ने भी सार्वजनिक स्थलों पार्क, लिफ्ट में ले जाते वक्त पालतू कुत्ते के मुंह पर मास्क (कुत्ते के मुंह पर जालीदार मास्क) लगाना आवश्यक कर दिया है। ऐसा न होने पर कुत्ते के पालक पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगने के साथ ही अन्य दंडात्मक कारवाई भी होगी। शासन से कुत्ता पालने के संबंध में लागू आदर्श कार्रवाई प्रक्रिया (एसओपी) और नगर निगम बोर्ड से पारित नियमावली का अब कड़ाई से पालन होगा। पालतू कुत्ते द्वारा बाहर गंदगी फैलाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। नियमों के उल्लंघन पर कुत्ते को जब्त किया जाएगा। यह कार्रवाई 15 दिन के भीतर सुनिश्चित होगी। बेशक यह नियमावली सालभर पहले लागू हुई थी, लेकिन पालन नहीं हुआ। अन्य प्रदेश सरकार भी रिपोर्ट तलब करेगी।

निगम की कार्य योजनाः पशु चिकित्स एवं कल्याण अधिकारी डा. हरपाल सिंह ने बताया कि डोर टू डोर कूड़ा गाड़ी के जरिए लोगों को पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन, सार्वजनिक स्थल पर घुमाने व गंदगी फैलाने संबंधी निगम व कार्रवाई की सूचना प्रसारित की जाएगी। सोसाइटी के पदाधिकारियों से मिलकर कालोनियों में शिविर लगाए जाएंगे। नियमों के पर कार्रवाई के लिए निगरानी समिति बनाई जाएगी।

कुत्ता पालने के लिए ये हैं नियम
– देशी-विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने के लिए नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
– पालतू कुत्ते की नसबंदी व एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अनिवार्य है।
– पालतू कुत्ते के नियमित टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी मालिकों को देना होगा।
-देशी कुत्तों को पालतू बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।
– आवारा कुत्तों को गोद लेने वाले परिवारों को रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी।
– देशी पालतू कुत्तों की नसबंदी व पहला टीका निशुल्क लगाया जाएगा।
– बिना लाइसेंस संचालित विदेशी नस्ल के कुत्तों की बिक्री करने वाली दुकानें और प्रजनन केंद्र बंद होंगे।
– सार्वजनिक स्थल पर घुमाते वक्त किसी को काटे नहीं। यह ध्यान रखते हुए जालीदार मास्क लगाना जरूरी है।
– पालतू कुत्ते द्वारा फैलाई गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी।

नगर निगम बोर्ड से पास नियमावली
– एक फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तो का ही पंजीकरण मान्य होगा।
– कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा और न ही गंदगी फैलाएगा।
– पशु प्रेमी और सोसाइटी समन्वय स्थापित करते हुए कालोनी परिसर में एक श्वान फिडिंग स्थान तय करेंगे।
– सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते वक्त उसके मुंह पर मंडल लगाना अनिवार्य होगा। अत्यधिक गर्मी होने पर जहां किसी को काटने का खतरा न हो मास्क हटा सकते हैं।
-कुत्त पालने के 15 दिन में निगम को बताना होगा। रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
– रजिस्ट्रेशन के दौरान कुत्ते का फोटो आवेदनकर्ता का आधारकार्ड का फोटो रेट एग्रीमेंट, बिजली बिल या गृहकर रसीद में से एक जमा करना होगा।
– नियमित टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना होगा।

रजिस्ट्रेशन फीस
– बड़े ते विदेशी नरल या क्रास ब्रीड- 500 रुपये
-छोटे कुते विदेशी नस्ल या क्रास डीड़- 500 रुपये
-देशी कुत्ते या बिल्ली 100 रुपये

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