साहिबाबाद, 24 अक्टूबर। नमो भारत ट्रेन में 12 दिन तक जुर्माना नहीं लगेगा। 12 दिन तक आप एक स्टेशन का टिकट लेकर उसी से वापस आ सकते हैं। 12 दिन बाद नियमों में सख्ती कर दी जाएगी। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। अभी जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है।
भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। 21 अक्टूबर को आम लोगों के लिए ट्रेन के दरवाजे खोल दिए गए। शनिवार और रविवार को ट्रेन में 10-10 हजार से अधिक लोगों ने यात्रा की थी। इनमें यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। 90 फीसदी लोग घूमने के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की ओर से यात्रियों को ट्रेन को समझने के लिए चार नवंबर तक का मौका दिया गया है।
इस दौरान यात्री ट्रेन की सुविधा और तकनीक को समझ सकते हैं। यात्री इसका खूब फायदा भी उठा रहे हैं। कुछ लोग दुहाई तक का टिकट लेकर उसमें बैठ जाते हैं। इसके बाद यात्री उसी टिकट से वापस आ रहे हैं। कुछ यात्री गाजियाबाद का टिकट लेकर दुहाई तक सफर कर रहे हैं। 12 दिन बाद यदि यात्री एक स्टेशन का टिकट लेकर उसी से वापस आएगा तो पकड़ में आ जाएगा। जब वह बाहर निकलने के लिए टिकट को गेट पर स्कैन करेगा तो क्रॉस चिह्न आ जाएगा। गेट नहीं खुलेगा। उसे बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी, जिसके बाद उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जनसंपर्क राजीव चौधरी न कहा कि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है। अभी लोगों के घूमने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है। अलग-अलग नियम तोड़ने पर अलग-अलग जुर्माना की राशि तय की जाएगी।