मेरठ 26 सितंबर (प्र)। कृषि विभाग द्वारा जिले के पांच बड़े उर्वरक डीलरों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। पांचों उर्वरक डीलरों पर उपलब्ध उर्वरक का पॉस मशीन में उपलब्ध उर्वरक से सत्यापन किया गया था। जिसमें भारी अंतर मिलने पर यह कार्रवाई गई। सभी उर्वरक डीलरों के समस्त बिक्री और व्यापार पर रोक लगा दी गई है।
बता दें कि खरीफ सीजन की समाप्ति पर कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी द्वारा जनपद के पांच बडे उर्वरक डीलरों पर उपलब्ध उर्वरक का पॉस मशीन में उपलब्ध उर्वरक से सत्यापन किया गया। जिसमें मौके पर उपलब्ध उर्वरक और पॉस मशीन में उपलब्ध उर्वरक में भारी अंतर मिला। जिनमें औद्योगिक उत्पादक सहकारी समीति धीरखेड़ा पर सत्यापन के दौरान यूरिया में 306 बैग का अन्तर पाया गया।
दीपक खाद भंडार अजराडा पर यूरिया,डीएपी आदि में 49 बैग का अन्तर मिला। रफीक खाद भंडार सरुरपुर पर यूरिया में 797 बैग का अन्तर पाया गया। सिखर वार संस टेडिगं कंपनी दौराला में यूरिया में 409 बैग का अंतर पाया गया। इसके अलावा वेटर लाइफ फार्मिंग दौराला में यूरिया में 79 बैग का अन्तर मिला। जिला कृषि अधिकारी राजीव सिंह ने सभी पांचों डीलरों के यहां उपलब्ध उर्वरक और पॉस मशीन में उपलब्ध उर्वरक में भारी अंतर मिलने पर सभी के लाइसेंस निलंबित कर समस्त प्रकार की बिक्री और व्यापार पर रोक लगा दी है। यदि उक्त पांचों उर्वरक डीलर किसी भी प्रकार की बिक्री या व्यापार करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।