Saturday, July 27

पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

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मेरठ 27 फरवरी (प्र)। अपर जिला जज जयेंद्र कुमार ने पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी पति मनोज सैनी पुत्र महेंद्र सैनी को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने दहेज में बाइक व दो लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर केरोसीन डालकर जिंदा जला दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई थी।

सरकारी वकील प्रेरणा वर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना ब्रह्मपुरी मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बहन ममता की शादी मनोज सैनी पुत्र महेंद्र सिंह सैनी निवासी शिव शक्ति नगर थाना ब्रह्मपुरी मेरठ के साथ हुई थी।
शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर ममता से मारपीट करने लगे थे। पुलिस से शिकायत करने पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। 26 जून 2014 की सुबह आरोपी ने ममता पर को बाइक व दो लाख रुपये मायके से लाने का दबाव बनाया। मना करने पर आरोपी ने 12 वर्षीय बेटी के सामने ही केरोसीन डालकर ममता को जिंदा जला दिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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