संभल 15 अगस्त। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपासराय स्थित आवास के अवैध निर्माण प्रकरण में कोर्ट के आदेश के बाद सांसद ने 1.35 लाख रुपये का जुर्माना जमा कर दिया है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एसडीएम कोर्ट के निर्देशानुसार 30 दिन के भीतर अवैध हिस्से को स्वयं हटाने की है। तय समय पर कार्रवाई न होने पर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बुलडोजर चलाकर निर्माण गिराया जाएगा और खर्च की वसूली भू-राजस्व की तरह होगी।
बीती 12 अगस्त को एसडीएम विकास चंद्र की अदालत ने करीब आठ माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए मकान के बाहर स्थित एक मीटर गहराई और 14.30 मीटर लंबाई, कुल 151 वर्ग फीट क्षेत्र के निर्माण को अवैध करार देते हुए हटाने का आदेश दिया था। यह निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था। सपा सांसद के घर के बाहर से कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटेगा। जिसमें नीचे के फ्लोर में बने हॉल का आगे का हिस्सा जाएगा। ऊपर मंजिल में भी हॉल का ही हिस्सा जाएगा। सपा सांसद का घर 125 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हो रहा है।
अवैध निर्माण को लेकर 5 दिसंबर, 2023 को पहला नोटिस दिया गया था। 30 जनवरी को सांसद के वकील कासिम जमाल और नईम एडवोकेट एसडीएम के सामने उपस्थित हुए। एसडीएम ने 4 फरवरी तक का समय दिया। यह मोहलत 10 फरवरी तक बढ़ाई गई। इस दिन भी सांसद की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई। एसडीएम ने सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 17 फरवरी की तारीख दी। 25 फरवरी को पुनः समय मांगा गया तो 5 मार्च तक का समय दिया। 18 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
सपा सांसद की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर एसडीएम ने 22 मार्च की तारीख निर्धारित की। बाद में 5 अप्रैल को 15 अप्रैल की तिथि तय की गई। 23 अप्रैल को मामला सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के समक्ष पहुंचा। मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई।
सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मकान का निर्माण संभल के थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय में हो रहा है। बर्क मंजिल के नाम से बन रहे इस मकान का निर्माण उनके दादा और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के समय शुरू हुआ था। मकान दो मंजिला बन रहा है। नीचे हॉल बना है। दूसरी मंजिल पर अभी कोई खास निर्माण नहीं हुआ है। केवल स्ट्रक्चर बनकर तैयार है।
