मेरठ 03 जनवरी (प्र)।मेरठ सहकारी आवास समिति (साकेत ) की वर्तमान प्रबंध समिति अल्पमत में आ गई है। वर्ष 2023 में निर्वाचित प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा एक सदस्य पर पद पर न रहने के प्रतिबंध और एक नामित सदस्य के मनोनयन के आदेश रद होने के बाद यह स्थिति पैदा हुई है। जिस पर अपर आवास आयुक्त एवं अपर निबंधक विनय कुमार मिश्र ने समिति के प्रबंधन और कार्यों के संचालन के लिए तीन अधिकारियों की अंतरिम प्रबंध समिति के गठन का आदेश दिया है, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर नगर मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे। दो अन्य अधिकारी सदस्य होंगे।
शहर की पाश कालोनी साकेत सहकारी अधिनियम के तहत सहकारी आवास समिति है। जिसका संचालन प्रत्येक पांच साल बाद चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होने वाली प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। कालोनी की प्रबंध समिति का 16 फरवरी 2023 को पांच वर्ष के लिए चुनाव हुआ था। प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा आठ सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस चुनाव में कुल सात सदस्य निर्वाचित हुए थे। अपर आवास आयुक्त एवं अपर निबंधक विनय कुमार मिश्र द्वारा 25 नवंबर को जारी आदेश में लिखा गया कि समिति के अध्यक्ष अजय कुमार और उपाध्यक्ष अभिनव यादव को पद से हटाकर दोनों पर तीन वर्ष तक किसी पद पर नियुक्त न रहने का प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रबंध समिति द्वारा पिछड़ा वर्ग में आमेलित सदस्य मनोनीत किए गए प्रेमवीर सिंह का मनोनयन आदेश नियम विरुद्ध होने के कारण रद किया जा चुका है। वर्ष 2013 से 2018 की प्रबंध समिति में सदस्य रहीं सविता गुप्ता को हाल ही में पांच वर्ष के लिए किसी पद पर न रहने का प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार कुल चार सदस्यों के पद पर न रहने के कारण समिति की प्रबंध समिति अल्पमत में आ गई है। प्रबंध समिति में अब केवल दिनेश कुमार चौधरी, पूर्णिमा पुरी, संतोष पंवार और सौरभ गुप्ता ही निर्वाचित सदस्य शेष हैं। इन हालात में समिति के संचालन और प्रबंधन के लिए अपर आवास आयुक्त द्वारा कालोनी में अंतरिम प्रबंध समिति की आवश्यकता जताते हुए इसके गठन का आदेश जारी किया गया है।
इनके विरुद्ध हुई है कार्रवाई
- समिति अध्यक्ष अजय कुमार द्वारा पद के दायित्व का निर्वहन न किए जाने के कारण उन्हें 4 जुलाई 2023 को पद से हटाकर उनपर आगामी तीन वर्ष के लिए कोई पद धारण न करने का प्रतिबंध लगाया गया है।
- उपाध्यक्ष अभिनव यादव को सहकारी समिति नियमावली का उल्लंघन करने के आरोप में 28 मार्च 2024 को पद से हटाकर आगामी तीन वर्ष के लिए कोई पद धारण न करने का प्रतिबंध लगाया गया है।
- प्रबंध समिति की बैठक 24फरवरी 2023 में नियमों के विपरीत पिछड़ा वर्ग में प्रेमवीर सिंह को आमेलित सदस्य नामित करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रस्ताव को 27 सितंबर 2023 को अपर आवास आयुक्त द्वारा रद कर दिया गया।
- निर्वाचित सदस्य सविता गुप्ता प्रबंध समिति में वर्ष 2013 से 2018 के बीच भी प्रबंध समिति की सदस्य थीं। उक्त कार्यकाल में लाभांश की राशि की वसूली में लापरवाही के चलते इस राशि का वसूली तथा पांच वर्ष तक कोई पद धारण न करने का आदेश उनके विरुद्ध किया गया है।
ये होगी अंतरिम प्रबंध समिति
अध्यक्ष- जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर नगर मजिस्ट्रेट
सदस्य- सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक द्वारा नामित सहकारिता अधिकारी
सदस्य- विवेक राय, सहकारी अधिकारी आवास
जिलाधिकारी डा. वी के सिंह का कहना है कि साकेत सहकारी आवास समिति की प्रबंध समिति के अल्पमत में आने पर अपर आवास आयुक्त द्वारा यहां अंतरिम प्रबंध समिति का गठन करने का आदेश जारी किया गया है। इसके तहत प्रबंध समिति के लिए जल्द अपर नगर मजिस्ट्रेट को नामित किया जाएगा।
