मेरठ 03 जनवरी (प्र)। फौज में नौकरी करने वाले जवान के शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर 15 साल तक पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नौकरी करने वाले व्यक्ति की सेवा समाप्त करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया है। अब उससे नौकरी की अवधि में लिए गए वेतन की रिकवरी की जाएगी। अपर निदेशक ग्रेड-2/ नियुक्ति प्राधिकारी ने इस संबंध में जारी किए गए आदेश में सनोज कुमार उर्फ सचिन कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। जिसमें शिकायत से लेकर अब तक की गई जांच और विभिन्न साक्ष्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
यह प्रकरण फलावदा क्षेत्र के ग्राम नानौरी में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नौकरी कर रहे सनोज कुमार से जुड़ा हुआ बताया गया है। यह मामला तब प्रकाश में आया, जब पिलौना निवासी ईशा चौधरी की ओर से 21 मई 2022 को लखनऊ से लेकर पशु पालन विभाग के अनेक सक्षम अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा गया। जिसमें कहा गया कि सचिन कुमार पुत्र रविन्द्र ग्राम पिलौना थाना फलावदा तहसील मवाना का मूल निवासी है। जो सनोज कुमार पुत्र रविन्द्र के नाम से पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नागौरी केन्द्र पर तैनात है।
शिकायत में कहा गया कि सचिन कुमार ने जिस सनोज कुमार पुत्र रविन्द्र के हाईस्कूल की मार्कशीट और सनद के जरिये पशुपालन विभाग में नौकरी प्राप्त की है, वह बहजादका गांव का रहने वाला है, और आर्मी में नौकरी कर रहा है। एक ओर ऐसी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कराई और जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को जांच सौंपी। अपर निदेशक ग्रेड-2/ नियुक्ति प्राधिकारी के सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश में कहा गया कि विभाग में ड्रेसर के पद पर भर्ती के समय प्रस्तुत की गई
हाई स्कूल की अंक तालिका जिसका अनुक्रमांक संख्या 1892693, क्रमांक 1232444 जन्मतिधि 11 जनवरी, 1984 विद्यालय एसडी इंटर कालेज कंकरखेडा एवं सनोज कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम बहजादका तहसील मवाना के चाचा समरजीत सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम पिलोना थाना फलावदा तहसील मवाना मेरठ की ओर से जांच के समय प्रस्तुत की गई हाई स्कूल की अंकतालिका की मूल प्रति जिसका अनुक्रमांक 1892693, क्रमांक 1232444 जन्मतिथि 11 जनवरी, 1984 विद्यालय एसडी इंटर कालेज कंकरखेड़ा, जोकि समान है। उक्त दोनों की ओर से प्रस्तुत की गई अंकतालिका में प्राप्तांक एवं विषय भी समान है।
जिससे स्पष्ट होता है कि सनोज कुमार (वास्तविक नाम सचिन मलिक) पुत्र रविन्द्र सिंह मलिक निवासी ग्राम पिलोना ने सनोज कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम बहजादका, जोकि भारतीय सेना में कार्यरत है, की हाईस्कूल की अंकतालिका फर्जी तरीके से लगाकर विभाग में नियुक्ति प्राप्त की है। जांच अधिकारी ने कई बार नोटिस जारी करते हुए आरोपी को फर्जी दस्तावेजों की बाबत अपना पक्ष रखने के बारे में कहा गया, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। सनोज कुमार (वास्तविक नाम सचिन मलिक) जो वर्तमान में विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर है और निलम्बित चल रहे हैं, ने शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई।
सचिन मलिक पुत्र रविन्द्र सिंह मलिक के नाम की हाईस्कूल की अंकतालिका जिसका अनुक्रमांक 0244762 जन्मतिथि दिनांक 10 दिसंबर, 1982 एवं सनोज कुमार (वास्तविक नाम सचिन मलिक) पुत्र रविन्द्र सिंह द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत की गयी हाईस्कूल की अंकतालिका जिसका अनुक्रमांक 1892693 जन्मतिथि 11 जनवरी, 1984 है, का सत्यापन अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के माध्यम से कराया गया, जो सही पाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि सनोज कुमार (वास्तविक नाम सचिन कुमार मलिक) पुत्र रविन्द्र सिंह मलिक निवासी ग्राम पिलोना ने नियुक्ति के समय सनोज कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह निवासी ग्राम बहजादका की अंकतालिका फर्जी तरीके से प्रस्तुत की है।
प्रश्नगत प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी न्यायालय मेरठ की 29 दिसंबर, 2023 के जरिये प्रदत्त की गई विधिक राय के अनुसार सनोज कुमार की ओर से समिति के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखे जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम 7 (4) एवं 7(10) के प्राविधानों के अनुसार जांच समिति की आख्याओं के आधार पर निर्णय पारित किया जाना विधि अनुकूल सूचित किया गया है। जिसके आधार पर अपर निदेशक ग्रेड-2/ नियुक्ति प्राधिकारी ने सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश जारी किए हैं।