Sunday, December 22

छतों पर लगाए होर्डिंग, दो फर्मों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना

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मेरठ 28 सितंबर (प्र)। नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति भवनों की छतों पर विशालकाय होर्डिंग लगाने का मामला प्रकाश में आया है। दो फर्मों फाइन आर्ट्स और एड वर्ल्ड पर करीब 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जारी नोटिस में सप्ताह भर में जुर्माना भरने को कहा गया है। यदि निर्धारित अवधि में फर्मों ने जुर्माना न जमा किया तो निगम उनके होर्डिंग उतारकर जब्त करेगा। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने सर्वे के बाद यह कार्रवाई की है।

दोनों फर्मों पर जुर्माना प्रति साइड एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाया गया है। एक अप्रैल से 25 सितंबर तक जुर्माना निर्धारित किया गया है। प्रति फर्म पर 12.54 लाख रुपये का जुर्माना हुआ है। सर्वे में खैरनगर, शिव चौक, देहरादून हाईवे किनारे सरधना रोड, मोहनपुरी में भवनों की छतों पर होर्डिंग पाए गए हैं। नियमानुसार दोनों फर्मों को नगर निगम में पंजीकरण कराना था। इसके बाद अनुमति के आवेदन के साथ निर्धारित टैक्स का 40 प्रतिशत जमा करना था, लेकिन इन फर्मों ने बिना अनुमति के भवनों पर होर्डिंग लगा दिए । बिना मानक पूरे किए लगाए गए होर्डिंग से आसपास बने मकानों में रहने वालों को खतरा है।

इन फर्मों ने नहीं जमा किया जुर्माना, कटेगी आरसी
इस साल मई में मुंबई के घाटकोपर में छत पर लगी होर्डिंग गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद नगर निगम ने अभिनय एडवरटाइजिंग, होरा, ओशियन, आरएस और ओके मीडिया फर्म को नोटिस जारी कर करीब 61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अभी तक इन फर्मों ने जुर्माना राशि जमा नहीं की है। इसलिए इन्हें दोबारा नोटिस जारी किया गया है। सप्ताह भर में जुर्माना राशि जमा नहीं की तो आरसी काट दी जाएगी।

ये है नियम
भवनों की छत पर होर्डिंग लगाने के लिए भवन स्वामी की सहमति पत्र, स्ट्रक्चर इंजीनियर का प्रमाण पत्र, फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नगर निगम से बिना अनुमति लिए होर्डिंग लगाना अवैध माना जाएगा। आवेदन करने के दौरान निर्धारित टैक्स का 40 प्रतिशत जमा करना होगा।

अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार का कहना है कि बिना अनुमति छतों पर होडिंग लगाने वाली फर्मों को चिह्नित कर जुर्माना लगाया जा रहा है। पूर्व में भी पांच फर्मों पर कार्रवाई की गई थी।

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