मेरठ 29 जुलाई (प्र)। 12 साल पहले हुई कृषि विभाग के कर्मचारी देवेंद्र कुमार की हत्या के मामले में अपर जिला जज त्वरित न्यायालय कल्पना चौहान की अदालत ने मृतक की पत्नी रजनी और उसके प्रेमी गौरव शर्मा सहित टीनू, विपिन त्यागी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। दोषियों पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
वादी अधिवक्ता विनोद कुमार चौधरी एवं सरकारी वकील सचिन मोहन ने बताया कि वादी मुकदमा रामवती देवी ने थाना ब्रह्मपुरी में 26 फरवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र देवेंद्र कुमार दिल्ली रोड स्थित कृषि विभाग की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत था। वह 23 फरवरी 2013 को अपनी ड्यूटी से घर वापस नहीं आया। मुकदमे में यह भी बताया कि देवेंद्र का उसकी पत्नी रजनी से विवाद रहता था। इसके बाद वादी ने रजनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सूचना दर्ज कराने के 14 दिन बाद लापता देवेंद्र का शव नहर से बरामद हुआ। विवेचना के दौरान आरोपियों के नाम सामने आए, जिसके बाद उन्हें भी हत्या में आरोपी बनाया गया। चारों आरोपियों के खिलाफ कुल आठ गवाह पेश किए गए।
देवेंद्र ने दायर किया था तलाक का मुकदमा
अधिवक्ताओं ने बताया कि देवेंद्र ने पत्नी रजनी के चरित्र पर संदेह जताते हुए 2012 में परिवार न्यायालय में तलाक का मुकदमा भी दायर किया था। मुकदमा तय होने से पहले ही देवेंद्र की हत्या कर दी गई। देवेंद्र की मां ने शुरू से ही देवेंद्र की पत्नी पर हत्या का संदेह जताया था, जो विवेचना में सही पाया गया। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई। वादी के अधिवक्ता विनोद चौधरी ने बताया कि गौरव डांस टीचर था, जो लव डांस एकेडमी नाम से डांस क्लासेज चलता था। रजनी वहां डांस सीखने जाती थी। यहीं दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया।