Wednesday, October 15

दादरी कांड में गिरफ्तार 22 आरोपियों को जमानत, फूल मालाओं से स्वागत

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मेरठ 27 सितंबर (प्र)। दादरी में पिछले रविवार स्वाभिमान महापंचायत को लेकर पुलिस पर पथराव के मामले में गिरफ्तार 22 आरोपियों को शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम), कोर्ट संख्या-6 सोनिका वर्मा ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 25-25 हजार की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। देर शाम जेल में 11 आरोपियों का परवाना पहुंचने पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने फूल-माला के साथ उन सभी का स्वागत किया।

21 सितंबर को दादरी में स्वाभिमान महापंचायत की अनुमति न दिए जाने के विरोध में पुलिस पर पथराव किया गया था। दौराला पुलिस ने अभिनव मोतला समेत 22 लोगों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से ये सभी जेल में थे। इन सभी की ओर से एसीजेएम, कोर्ट-6 में जमानत याचिका दायर की गई। आरोपियों की ओर से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। वह सभी सम्मानित परिवार के हैं। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। कहा गया आरोपियों की ओर से किया गया अपराध अजमानतीय प्रकृति का है।

कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोपित अपराध सात वर्ष से कम के कारावास में दंडनीय है। तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी न करते हुए कहा कि आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आधार पर्याप्त हैं। जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

सभी आरोपियों को 25-25 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो-दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। देर शाम 22 में से 11 का परवाना जेल पहुंचा। 11 लोगों को रिहा कर दिया गया। उसके बाद काफिले में गुर्जर समाज के लोगों ने स्वागत किया। काफिले के साथ जुलूस निकाला।

ये हैं आरोपी
अभिनव मोतला, विशाल ढापकी, रविन्द्र सिंह गुर्जर, मोहित, अनिल कुमार, विनीत मदनूकी, अंकुर गुर्जर, चौधरी हरेन्द्र सिंह गुर्जर, रुतबा गुर्जर, भूपेंद्र उर्फ सुमित, गौरव गुर्जर, दीपक कुमार, दीपक, मोहित नागर, सोनू गुर्जर, रविन्द्र भाटी, प्रवेश, मुकुल, बृजपाल, आशीष, नीरज और अतुल कुमार।

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