Sunday, September 8

बिजली चोरी के छह लाख लोगों को जुर्माने में 65 फीसदी की छूट

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लखनऊ 09 नवंबर। यूपी में दीवाली से पहले योगी सरकार ने बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों को बड़ी सहूलियत दी है. सरकार ने अपने इस फैसले से उन्हें सम्मान से जीने का नया मौका दिया है. दरअसल राज्य सरकार ने ऐसे लोगों के बिजली बिल पर ब्याज और जुर्माने में 65% की छूट देने का ऐलान किया है. यानी ऐसे उपभोक्ता अब महज 35% का जुर्माना भर कर कानूनी पचड़े से मुक्त हो सकते हैं. यानी ऐसा करके ये लोग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं. बताते चलें कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 6 लाख उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं. इनमें से कुछ तो रंगे हाथ पकड़े गए थे.

बिजली विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिन लोगों पर बिजली चोरी का जुर्माना काफी समय से बकाया है, उनसे वसूली की सारी जिम्मेदारी तहसील को दी गई है. जिन बकायेदारों के पास तहसील से रिकवरी नोटिस आया हो वे परेशान न हों. वो कोई भी जो इस ऑफर का लाभ उठाएगा, तो उसके खिलाफ जारी हुआ सरकारी नोटिस भी वापस हो जाएगा. दरअसल बिजली चोरी के जुर्माने में छूट पाने के लिए जैसे ही लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे. तो तहसील की रिकवरी या पुलिस विभाग से भी अगर कोई नोटिस जारी हुआ होगा तो वो वापस हो जाएगा. इस ऑफर में आवेदक को पंजीकरण के समय जुर्माने की 10 फीसदी और बाद में 25 फीसदी रकम जमा करनी होगी.

यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया . इस दौरान उन्होंने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिए पहला रजिस्ट्रेशन कराने वाली एक महिला को छूट का लाभ देकर उनका बिजली का बिल सौंपा. वहीं अपने विभागीय इंजीनियरों और कर्मचारियों से उन्होंने कहा, ‘जिन लोगों के घर व दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना बाकी है, उन्हें योजना से अवगत कराते हुए छूट का फायदा पहुंचाएं.’
हालांकि इस छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब वो 30 नवंबर तक अपने क्षेत्रीय उपकेंद्र पर पंजीकरण कराकर 35 फीसदी रकम का भुगतान कर देंगे.

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