Monday, July 7

बिना हेलमेट दोपहिया चालक को पेट्रोल दिया तो कंपनी अधिकारियों पर होगा मुकदमा

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मेरठ 11 जनवरी (प्र)। जनपद में ‘नो हेलमेट नो फ्यूल’ अभियान शुरू हो गया है। अब यदि आप बिना हेलमेट किसी भी पेट्रोल पंप पर अपने दोपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने गए तो नहीं मिलेगा। यदि किसी पंप ने पेट्रोल दे भी दिया और वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया तो सीधे जिला पूर्ति अधिकारी पेट्रोलियम कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी ने तीन पेट्रोलियम कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही यदि कोई जबरन बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने का प्रयास करता है तो उस पर सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

हेलमेट को लेकर एक जून 2019 को केंद्र सरकार ने नोएडा और उसके आसपास के जनपदों में नियम लागू किया गया था कि यदि कोई बिना हेलमेट के पंपों पर पेट्रोल लेने के लिए आता है तो उसे तेल नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भी इस नियम को लागू कर दिया था । इसका उद्देश्य सड़क हादसों में 50 प्रतिशत कमी लाना था। कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस नियम को सख्ती से लागू नहीं किया जा सका था। अब शासन के आदेश के बाद फिर से अधिकारी इस नियम को लेकर सख्त हुए हैं।

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा है कि इस नियम को सख्ती के साथ लागू किया जाए। यही कारण है कि शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की और साफतौर पर कहा कि यदि बिना हेलमेट वालों को पंपों के कर्मचारी पेट्रोल देते मिले तो संबंधित कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। निर्देशित किया गया कि सख्ती के साथ वह पंपों पर इस नियम को लागू करें।

हेलमेट को लेकर यह है नियम
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 29 के तहत बाइक, स्कूटर, मोपेड चलाने वाले को हेलमेट पहनना जरूरी है। यदि चार साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को पीछे बैठाया जाता है तो वह भी हेलमेट लगाएगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो धारा 177 के तहत यह दंडनीय अपराध है।

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