मेरठ 03 नवंबर (प्र)। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर बीएस- 3 और उससे कम मानक वाले वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है । मेरठ समेत परिवहन विभाग के नौ जनपदों के 41030 वाहनों के पहिए इस आदेश के बाद थम गए हैं। एनसीआर के जनपदों में बीएस- 3 वाहनों का पंजीयन एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक किया गया था। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरठ और अन्य जनपदों में बीएस- 3 वाहनों का संचालन प्रतिबंधित हो चुका है, क्योंकि डीजल वाहन एनसीआर में केवल 10 वर्ष ही संचालित किए जा सकते हैं। बीएस- 4 वाहनों का पंजीयन एक अप्रैल 2010 से 30 मार्च 2017 तक पंजीकृत किए गए थे।
मेरठ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि एनसीआर के शहरों में बीएस थ्री वाहन कम हैं लेकिन अन्य जनपदों में इनकी संख्या अधिक है। बिहार, उत्तराखंड और से आने वाले वाहन मुख्यतः बीएस- 3 है। नवीन अनाज मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक बीएस- 3 श्रेणी के हैं इसलिए दिल्ली में माल की आवक प्रभावित होने की संभावना है।
मेरठ में अभी माल की आवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मेरठ परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त हरिशंकर सिंह ने बताया कि दिल्ली में बीएस- 3 और उससे कम मानक वाले माल वाहनों को लेकर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और बड़े ट्रांसपोर्टरों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे वाहनों को प्रवर्तन दल और पुलिस के साथ मिलकर डायवर्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कर्दम ने बताया कि प्रदूषण के मानक पूरे न करने वाले वाहनो के खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माने का प्रविधान है।
बीएस- 3 और उससे कम मानक के माल वाहन
मेरठ 529 बागपत 2606 बुलंदशहर 6902 सहारनपुर 1442 मुजफ्फरनगर 5686 शामली 1177
हापुड़ 291 गाजियाबाद 11453 गौतमबुद्ध नगर 10944
