मेरठ 19 नवंबर (प्र)। अगर आपके मकान या फ्लैट का किराया दो लाख रुपये वार्षिक आता है तो आप उसका एक साल तक के लिए सिर्फ एक हजार रुपये में ही स्टांप विभाग से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा सकते हैं।
पहले इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को कराने के लिए 10 हजार रुपये का निबंधन शुल्क अदा करना होता था। यूपी सरकार ने प्रदेश की जनता को तोहफा देते हुए किराएदारी पर रजिस्ट्री स्टांप एंव निबंधन शुल्क 90 प्रतिशत तक घटा दिया है जिससे निबंधन शुल्क दस हजार से एक हजार रुपये हो गया है। महानगर के साथ-साथ देहात क्षेत्र में इससे लाखों लोगों ने फायदा हुआ है।
स्टांप विभाग के एआईजी नवीन शर्मा का कहना है कि यूपी सरकार ने किराएदारी रजिस्ट्री पर स्टांप एंव निबंधन शुल्क अब 90 प्रतिशत तक घटा दिया है। जिससे हर किरायेदार और मकान मालिक आसानी से रेंट एग्रीमेंट करा सकेंगे। इससे दोनों पक्षों में पारदर्शिता बनेगी। इसके साथ दोनों पक्षों की कानूनी सुरक्षा मजबूत होगी। अवैध एजेंटों पर रोक लगेंगी।
2 लाख रुपये वार्षिक किराए पर लगने वाला निबंधन शुल्क
पहले 1 वर्ष तक निबंधन शुल्क – नया घटा हुए निबंधन शुल्क
10 हजार रुपये अब 1 हजार रुपये
1 से 5 वर्ष तक के लिए निबंधन शुल्क
पहले 30 हजार अब 3 हजार
5 से 10 साल के लिए निबंधन शुल्क
पहले 40 हजार अब 4 हजार
2 से 6 लाख रुपये तक वार्षिक किराया – नया घटा हुए निबंधन शुल्क
पहले 30 तीस हजार अब 3 हजार
1 वर्ष से 5 वर्ष तक
पहले 90 हजार अब 9 हजार
इसके साथ 5 से 10 साल शुल्क
1 लाख 20 हजार अब 15 हजार
6 लाख से 10 लाख तक वार्षिक निबंधन शुल्क
50 हजार रुपये अब 5 हजार
एक से पांच साल तक किराये पर निबंधन शुल्क
150000 अब 12000 हजार
5 से 10 साल तक किराया
पहले 2 लाख रुपये अब 20 हजार रुपये
