Saturday, December 20

बोर्ड बैठक स्थगित, सेंट्रल मार्केट बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव लटका

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मेरठ 11 दिसंबर (प्र)। सेंट्रल मार्केट के साथ ही अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त होने से बचाने के लिए बुधवार को शाम 4 बजे होने वाली आवास विकास परिषद की लखनऊ मुख्यालय में बोर्ड बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। इसके चलते बोर्ड बैठक में रखा जाने वाला बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव लटक गया है। आगे की जाने वाली बोर्ड बैठक की तिथि घोषित नहीं की है। परिषद अधिकारियों के साथ व्यापारियों को बड़ा झटका लगा है।

शास्त्रीनगर में आवासीय भूखंडों में भू उपयोग परिवर्तन कर अवैध रूप से तैयार की गई सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 को गत 25 और 26 अक्टूबर को ध्वस्त कर दिया। बाकी 31 कॉम्पलेक्स व इन जैसे कुल 1478 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होनी थी लेकिन पूर्व मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद के आदेश से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुक गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गत 1 दिसंबर को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बाकी अवैध निर्माणों को दो माह में ध्वस्त करते हुए जनवरी में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आदेश से बाकी अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है।

आवास एवं विकास अधिशासी अभियंता अभिषेक राज का कहना है कि बुधवार को परिषद की 274वीं बोर्ड बैठक होनी थी। बैठक में सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव रखा जाना था लेकिन बोर्ड बैठक किन्ही कारणों से स्थगित हो गई है।

व्यापारियों की लगी थी नजर, मिली मायूसी
बोर्ड बैठक पर सेंट्रल मार्केट के सभी व्यापारियों की नजर टिकी हुई थी। व्यापारी लखनऊ फोन करके अधिकारियों से लगातार जानकारी ले रहे थे। व्यापारियों को बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन शाम चार बजे होने वाली बोर्ड बैठक स्थगित होने की जानकारी मिलते ही व्यापारियों को बड़ा झटका लगा। व्यापारी नेता जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि बोर्ड बैठक स्थगित होने से व्यापारियों को मायूसी हाथ लगी हैं लेकिन वे निराश नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार और जनप्रतिनिधि व्यापारियों को राहत जरूर देंगे। अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।

शहरों के मास्टर प्लान में बाजार स्ट्रीट को स्पष्ट रूप से कमर्शियल जोन, मिक्स्ड-लैंड यूज जोन या स्पेशल मार्केट एरिया के रूप में चिह्नित किया जाता है। सड़क और फुटपाथ से जुड़े प्रावधानों में बाजार स्ट्रीट में फुटपाथ चौड़े रखे जाते हैं। सड़क पर अतिक्रमण प्रतिबंधित होता है। लोडिंग-अनलोडिंग के लिए निश्चित समय रखा जाता है दुकानों/व्यवसायों के लिए प्रावधानों में सभी दुकानों को स्थानीय नगर निकाय से ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य होता है। पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए मल्टी-लेवल पार्किंग, ऑन-स्ट्रीट पार्किंग नियम, पार्किंग शुल्क नीति लागू होती है। सड़क पर­ अनियंत्रित वाहन खड़ा करने पर जुर्माना लगाया जाता है।

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