Sunday, September 8

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के 5 नागरिकों को मिली भारतीय नागरिकता

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फरीदाबाद 20 अक्टूबर। द‍िल्‍ली से सटे हर‍ियाणा के फरीदाबाद ज‍िले के डिप्टी कमिश्नर (DC) ने आज 5 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने व धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के तहत यह नागरिकता जिलाधीश विक्रम सिंह ने प्रदान की है। जिन विदेशी नागरिकों को DC विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिकता की शपथ दिलाई है उनमें अफगानिस्तान से आई सुहानी, जनदर नट, संजना डिव और राम चंद शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान से आये अनूप सिंह शामिल है।

दरअसल पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार द्वारा यह विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें फरीदाबाद के जिलाधीश भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को भारतीय नागरिकता अधिकार देने का अधिकार प्रदान किया गया है।
देश के गुजरात राज्य के मोरबी, राजकोट, पाटन और बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग और बलोदा बाजार, राजस्थान के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर के जिलाधीश को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है।

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