नई दिल्ली 11 दिसंबर। जम्मू-कश्मीर में विशेष राज्य दर्जा आर्टिकल-370 हटाना सही था या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। SC ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए डेडलाइन भी जारी कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को संवैधानिक रूप से सही माना है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि जम्मू-कश्मीर अपने देश का अभिन्न हिस्सा है और वहां आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था। साथ ही SC ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसे लेकर कोर्ट ने तारीख भी तय कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। जम्मू-कश्मीर में अब अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के अनुसार, 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को असेंबली इलेक्शन से संबंधित कदम उठाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में साल 2014 के नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव हुआ था।
केंद्र ने साल 2019 के 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य दर्जा हटा दिया था। आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के पुनर्गठन को सही ठहराया है। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है।