Friday, November 22

जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पारित

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नई दिल्ली/जम्मू 13 दिसंबर । जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा ने पास कर दिया। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद और राष्ट्रपति की मुहर लगने के यह कानून बन जाएगा और जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

केंद्र गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा ने जम्‍मू-कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्रशासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। जम्‍मू-कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 में जम्‍मू-कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रविधान है।

इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सहभागिता बढाना है। केंद्रशासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 में पुद्दुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रविधान है। यह दोनों विधेयक महिला आरक्षण के कानून को पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर की विधानसभाओं तक विस्तारित करेंगे।
विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने कहा कि दोनों विधेयक समानता और महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में नरेन्‍द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए आरक्षण के वास्ते विधेयक लाकर मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि महिलाओं को सत्ता के गलियारे में उचित स्थान मिले।

इससे पूर्व जम्मू से भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा भी बहस में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं के कल्‍याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक का समर्थन किया। हालांकि उनका यह भी कहना था कि जम्‍मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्‍द करवाए जाएं।

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