Monday, December 23

कूड़ा जलाने पर निगम ने होटल सम्राट हेवेंस पर लगाया पांच लाख का जुर्माना

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मेरठ 18 नवंबर (प्र)। कूड़ा जलाने और कूड़ा के निस्तारण की व्यवस्था न करने पर पर्यावरण क्षति पहुंचने के मामले में नगर निगम ने गढ़ रोड स्थित सम्राट हेवेस होटल पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। सात दिन के भीतर जुर्माने को धनराशि नगर निगम में जमा करने को नोटिस शुक्रवार शाम जारी कर दिया है। साथ ही परिसर के अंदर कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने सम्राट हेवेंस होटल को भेजे नोटिस में बताया गया है कि गुरुवार को लोगों की शिकायत पर गढ़ रोड नाला किनारे कूड़ा जलाने की स्थिति का निरीक्षण किया गया था। मौके पर कूड़ा जलाया पाया गया। होटल परिसर के बाहर का मात्रा में कूड़ा डाला जा रहा है उसमें आग लगाई जा रही है। यह एनजीटी व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का उल्लंधन है। इस कृत्य से पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। एनजीटी व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बेडं ने ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कारवाई के निर्देश दिए हैं।

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि चूंकि होटल ठोस अपशिष्ट अधिनियम- 2016 के अंतर्गत बल्क कूड़ा जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। इस अधिनियम का भी उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं, होटल सम्राट हेलेंस के मालिक सुबोध गुप्त का कहना है कि उन्हें जमाना लगाए जाने की जानकारी नहीं है। अभी उन्हें नोटिस नहीं मिला है।

कूड़ा जलाने वालों को चिह्नित कर रही निगम की टीम
नगर आयुक्त डा. अमित पाल शर्मा ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कूड़ा जलाने वालों को चिद्रित किया जाए। उनके खिलाफ सजा कार्रवाई की जार वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है कूड़ न जलाने और कूड़ा सड़क पर न फेंकने की अपील की जा रही है। जो लोग कूड़ा जलाने पर जाएंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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