Sunday, December 22

मेरठ छावनी के 132 बंगलों की संपत्तियों की लीज समाप्त, नोटिस जारी

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मेरठ 23 सितंबर (प्र)। छावनी क्षेत्र के बंगलों को लेकर कैंट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत ग्रेजों के समय लीज पर दिये गये 32 बंगलों की संपत्तियों की लीज समाप्त होने पर सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है।
कैंट बोर्ड सीईओ ज्योति कुमार ने कहा है कि 15 दिनों में संपत्तियों के कब्जेदार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ लीज नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा लीज समाप्ति के आधार पर संपत्तियां रक्षा मंत्रालय वापस ले लेगा। कैंट बोर्ड ने संपत्तियों के लीज की यह कार्रवाई रक्षा मंत्रालय के आदेश के तहत की है।

कैंट बोर्ड की ओर से छावनी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में स्थित बंगलों की संपत्तियों को रक्षा मंत्रालय की अनुमति कैंट कोड 1899, कैंट कोड 1912 व छावनी भूमि प्रशासन नियमावली के नियमों के तहत वर्षो पूर्व पट्टा / लीज के आधार पर धारकों को दी थी। कुछ संपत्तियों को 90 साल और कुछ को 99 साल के लीज अथवा पट्टे पर दिया गया था। नियमों के तहत हर 30 साल अथवा 33 साल पर लीज का पहले अधिकतम तीन बार ही नवीनीकरण की व्यवस्था थी। रक्षा मंत्रालय के आदेश पर जांच में पाया गया है कि 132 बंगलों की संपत्तियों की 90 अथवा 99 साल की लीज समाप्त हो चुकी । लीज समाप्ति के आधार पर अब उक्त संपत्ति कैंट बोर्ड की है।

इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने 2017 से एक व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत कैंट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि जिनकी लीज अथवा पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है तो वे सभी लीज, पट्टे के विस्तारीकरण का प्रार्थना पत्र समस्त दस्तावेजो की कापी के साथ कैंट बोर्ड कार्यालय में जमा करें। 15 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य है। साथ ही कैन्ट बोर्ड मेरठ की ई- छावनी वेबसाइट meerut.cantt.gov.in पर भी ऑनलाइन भेजें निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं करने पर लीज सम्पति को वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लीज धारक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
इन क्षेत्रों की संपत्तियों की लीज हुई समाप्त
आरए बाजार 11 संपत्तिया
बीआई बाजार 26 संपत्तियां
बीसी बाजार 15 संपत्तिया
सदर बाजार 80 संपत्तियां
कुल 132 संपत्तियां

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