Thursday, December 26

खतरनाक अवैध निर्माण रोकने में मेडा अधिकारी खामोश, इसके खिलाफ अब नागरिक हुए मुखर, एक दर्जन व्यापारी नेताओ के विरुद्ध कोतवाली में एफ आई आर, 120 ब धारा में जाना पद सकता है जेल

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मेरठ 9 अप्रेल। मेरठ विकास प्राधिकरण मेडा के अवैध निर्माण रोकने से संबंध अधिकारियों तथा जेई – एई की लापरवाही तथा नागरिकों के अनुसार अवैध निर्माण करने वालों से साँठ गांठ के चलते शहर सर्राफा की छोटी छोटी गलियों मे पुराने घर तोड़कर कबक नुमा बन गए काम्प्लेक्स से परेशान नागरिक अब खुलकर सामने आने लगे है ।

इनका कहना है की फायर विभाग नगर निगम आदि के अधिकारी भी इस और ध्यान नहीं दे रहे है तथा सरकार की निर्माण नीति के विरुद्ध बनने वाले कभी भी क्षेत्र के नागरिकों के लिया अत्यंत खतरनाक हो रहे ये निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहे है इस संदर्भ में खबर के अनुसार चहमेंरन कोतवाली निवासी बृजेश अगरवाल के पुत्र राधाकृष्ण अग्रवाल द्वारा लगभग एक दर्जन नामचीन सर्राफा व्यापारी और नेताओ के खिलाफ थाना कोतवाली में एफ आई आर दर्ज कराई गयी है अनेक धाराओ में हुई रिपोर्ट में बताते है की 120 बी धारा में दोषियो का जेल जाना जरूरी है अगर उस पर कार्यवाही होती है तो कई बड़े नेता जेल की हवा खा सकते है ।

इसी संदर्भ में छपी एक खबर के अनुसार; शहर के बड़े सराफा कारोबारियों पर कोतवाली थाना में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस शख्स की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया वह पूर्व में भी शहर के कई सराफा कारोबारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इस बार जिनके खिलाफ उनकी तहरीर में लिखा पढ़ी की गयी है उनमें शहर सराफा के बड़े कारोबारी व भाजपा नेता विजय आनंद अग्रवाल का भी नाम शामिल है।

ब्रिजेश अग्रवाल पुत्र राधा कृष्ण अग्रवाल निवासी चाहमेमरान कोतवाली की तहरीर में. कहा गया है कि जहां उनका मकान है। वहां अपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग अवैध सराफा मार्केट व कारखाना लगाना चाहते हैं। आरोपी डरा धमका कर उनका मकान खरीदना चाहते हैं। उनकी रैकी करायी जा रही है। तहरीर में कहा गया है कि चार अप्रैल को एक संदिग्ध शख्स को भेजकर उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया गया। ब्रिजेश का कहना कि चार अप्रैल को जब वह अपने पुत्र के साथ सुभाष बाजार से लौट रहे थे तो डराने धमकाने का प्रयास किया। अभद्रता की। उन्होंने कई गंभीर आरोप तहरीर में लगाए हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजीव जैन, आनंद जैन निवासी साकेत, दिपांशु निवासी ब्रह्मपुरी, मनोज वर्मा निवासी शास्त्रीनगर, पुरु वर्मा निवासी शास्त्रीनगर, अभिषेक कुमार निवासी हनुमानपुरी, पिंटू निवासी घंटाघर, अंकित गुप्ता निवासी राज राजेश्वरी पैलेस, अशोक गुप्ता, विजय आनंद अग्रवाल निवासी पत्थर वालान, सागर रस्तोगी निवासी पत्थर वालान व एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गैर जमानती धाराएं कोतवाली पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है उनमें से 120बी सरीखी धारा में जेल जाना जरूरी है। इसके अलावा जो अन्य धाराएं लगायी हैं। उनमें 147, 352, 504, 506, 427, 34 शामिल हैं।

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