नई दिल्ली 06 अगस्त। सभी बैंकों के ऐसे ग्राहक जो अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके लॉकर और खाते अभी भी उनके नाम पर ही चल रहे हैं के परिजनों के लिए आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने नया नियम लागू किया है। अब ऐसे खातों का निपटान कम समय में और जल्दी करने की योजना है।
दरअसल, बुधवार को नीतिगत दरों की घोषणा के दौरान आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा कि मृत बैंक ग्राहकों के सुरक्षित जमा लॉकरों से संबंधित दावों के निपटान की प्रक्रिया को मानकीकृत करेंगे। उनका कहना था कि इससे ऐसे ग्राहकों के आवेदनों का निपटान सुविधाजनक और सरलता से किया जा सके। लोगों का समय भी बचेगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना (Jan Dhan scheme) शुरू किए हुए 10 साल हो चुके हैं। बड़ी संख्या में अकाउंट्स का दोबारा केवाईसी (re-KYC) की जरूरत पड़ गई है। लिहाजा बैंक दोबारा केवाईसी के लिए पंचायत स्तर शिविर लगाएंगे। इसके लिए 1 जुलाई से शिविर आयोजित करने काम शुरू हो चुका है। 30 सितंबर 2025 तक शिविर लगाए जाएंगे।
इन शिविरों में नए बैंक खाते खोलने और दोबारा केवाईसी (री-केवाईसी) जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा फाइनेंशियल इन्क्लूजन और ग्राहक शिकायत निवारण के लिए माइक्रो इंश्योरेंस (Insurance) और पेंशन योजनाओं (Pension Scheme) से जुड़ी जानकारी और सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे वित्तीय सेवाएं लोगों के घर के और करीब पहुंचेंगी।
बता दें कि बैंकों की ओर से लगाए जा रहे इन शिविरों में न सिर्फ KYC अपडेट होगा, बल्कि लोन, अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी दी जाएंगी। अगर आपका जनधन खाता (Jan Dhan Account) है, तो बैंक से संपर्क करें और Re-KYC पूरा कराएं वरना खाता बंद या फ्रीज हो सकता है। गरीब तबके के लोगों को भी बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के मकसद से केंद्र सरकार ने साल 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाने पर खाता धारकों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस योजना के तहत अब तक करोड़ों लोगों के खाते खोले जा चुके हैं।
