मेरठ 31 अगस्त (प्र)। चार साल पहले ब्रह्मपुरी के हरिनगर में ब्यूटी पार्लर संचालिका नर्गिस हत्याकांड में शुक्रवार को हत्यारोपी जावेद को दोषी मानते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / विशेष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने हत्यारे पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ब्यूटीशियन मां के हत्यारे को सजा दिलाने में बच्चों की गवाही अहम मानी गई। 30 दिसंबर 2020 को टेंपो चालक कोतवाली के पडियान निवासी जावेद ने ब्रह्मपुरी हरिनगर में रहने वाली ब्यूटीशियन नर्गिस की घर में घुसकर गला काटकर हत्या कर दी थी। हत्या के समय नर्गिस पांच बच्चों के साथ घर पर थी। नर्गिस के भाई आमिश निवासी गुलजारे इब्राहिम ब्रह्मपुरी ने जावेद के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जावेद को मौके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि था कि जावेद की नर्गिस से दोस्ती थी। जावेद का उसके घर आना-जाना था। जावेद नर्गिस को अपने साथ रखना चाहता था। नर्गिस ने उसके साथ रहने से इंकार कर दिया था।
‘पापा काम पर गए हुए थे, जावेद ने बाल पकड़कर काटी मां की गर्दन’
इस मामले में नर्गिस के 10 साल के बेटे शाह फैसल ने गवाही दी थी कि वारदात वाले दिन सुबह नौ बजे वह और उसका भाई अनीश, अर्थ, अब्दुल्ला व छोटी बहन हिब्जा और मां नर्गिस घर पर मौजूद थे उसके पापा काम पर गए थे घर का दरवाजा खुला था। उनके घर पर पहले से आने-जाने वाला जावेद घर में आया और दरवाजे का ताला लगाकर बंद कर दिया। मां से कहने लगा कि मेरे साथ चल मां ने साथ जाने से मना कर दिया। जावेद ने हमें डांटकर ऊपर छत पर भेज दिया। मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर बच्चे भागकर नीचे पहुंचे तो जावेद ने नर्गिस के बाल पकड़ रखे थे, छुरी से गर्दन काट रहा था। जावेद ने नर्गिस को गला काटकर मार डाला।
बच्चों ने छत पर पहुंचकर शोर मचाया तो पड़ोस के लोग आए गए। भीतर घुसकर जावेद को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उनके मामा आमिश और आदिल आ गए। शाहफसल के अलावा उसके दो छोटे भाइयों की भी गवाही हुई। ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा जावेद के खिलाफ मजबूत साक्ष्य एकत्र किए गए। गवाहों के बयान साक्ष्य और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनकर अदालत ने जावेद को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।