मेरठ 02 जनवरी (प्र)। प्रेमी को पाने के लिए सहेली की जलाकर हत्या करने वाली लिसाड़ी गेट की अफसाना उर्फ निशा को कोर्ट ने उम्रकैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पवन कुमार शुक्ला ने गत दिवस ये निर्णय सुनाया है।
सरकारी वकील मुकेश कुमार मित्तल और शबनम मलिक ने बताया कि लिसाड़ी गेट थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक दो अप्रैल 2019 की सुबह लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रशीदनगर में किराए पर रहने वाले अबरार के मकान में आग लगी थी। मकान से एक महिला का शव मिला था।
शव की शनाख्त परिजनों ने अबरार की पत्नी अफसाना के रूप में की थी। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया था। लेकिन पुलिस ने मामला संदिग्ध पाते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया था। डीएनए के सैंपल लिए थे।
24 अप्रैल 2019 को अफसाना जैसी दिखने वाली एक महिला महिला थाने पहुंची थी। इसकी जानकारी होने पर अफसाना की मां नसीमा थाने पहुंच गई थी। उसने बेटी को अफसाना के रूप में पहचान लिया था। लेकिन उस समय अफसाना ने खुद का नाम निशा पत्नी प्रवीण निवासी गोकुलपुर बताकर पहचान छिपा ली थी। मामला दो समुदाय से जुड़ने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी।
पुलिस ने 28 अप्रैल को अफसाना और उसके प्रेमी टेंपो चालक प्रवीण को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया था। पुलिस ने बताया था कि श्यामनगर लिसाड़ी गेट निवासी जीनत की शादी रशीदनगर निवासी अशरफ से हुई थी। जीनत एक अप्रैल 2019 की शाम चार बजे से लापता थी। जीनत के भाई इश्तियाक ने थाना लिसाड़ी गेट पर अशरफ और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट और दहेज एक्ट में केस दर्ज कराया था।
विवेचना के दौरान जीनत की बेटी सोफिया ने बताया था कि उसकी मां का अफसाना नाम की महिला के यहां आना जाना था। दो अप्रैल की सुबह आठ बजे भी जीनत को अफसाना के घर देखा गया था। इस बीच अफसाना की आग में जलकर मौत होने पर जांच आगे नहीं बढ़ पाई थी। अफसाना ने खुलासा किया था कि उसने मोहल्ले की ही जीनत से दोस्ती कर ली थी। दो अप्रैल को उसे घर बुलाकर खाने में नशीला पदार्थ दे दिया था। उसके बेहोश होने पर घर में मिनी सिलिंडर से आग लगाकर अफसाना वहां से चुपके से निकलकर सीधे प्रवीण के पास गोकुलपुर पहुंच गई थी।
पुलिस ने बताया था कि प्रवीण व अफसाना में करीब तीन साल से प्रेम प्रसंग था। अफसाना ने प्रवीण को अपना नाम निशा नाम बताया था। अफसाना व प्रवीण गोकुलपुर में रहने लगे। प्रवीण को पता चला कि अफसाना गर्भवती है। जिस पर प्रवीण ने पहचान खुलने पर उसे ठुकरा दिया था। जिसके बाद अफसाना शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची थी। यहां उसकी पोल खुल गई थी।
पुलिस ने इस मामले में मजबूत साक्ष्यों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने सोमवार को अफसाना उर्फ निशा को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा-201 आईपीसी के तहत सात साल का कारावास व पांच रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।