मेरठ 02 जनवरी (प्र)। शनिवार को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मार्ग दुर्घटना में वाहन चालकों के लिए नए कानून लागु होने के तहत 10 वर्ष की कैद का प्रावधान सड़क परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है उक्त जानकारी ट्रांसपोर्र्ट एशोशियेशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा और महामंत्री दीपक गाँधी ने भारत की सड़क परिवहन बिरादरी भारतीय न्याय संहीता 2023 के अंतर्गत हिट एंड रन मामलों पर प्रस्तावित कानून के अंतर्गत कठोर प्रावधानों के संबंध में कड़ा विरोध और चिंता जताती है।
एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ट्रांसपोर्ट कार्यालय में वाहन चालकों के प्रति 2023 के अंतर्गत नए कानून को थोपे जाने पर विरोध किया कानून हितधारको विशेष कर परिवहन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ किसी परामर्श के बिना पेश किया गया है ट्रक चालक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व पहिए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10 साल की जेल की सजा सहित कड़े प्रावधान व्यक्तियों को ड्राइवर के पेशे से हटने की संभावना रखते हैं इससे मौजूदा समय में ड्राइवरों की कमी हो सकती है। जिससे देश की अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो सकती है।
देश में एक्सीडेंट प्रोटोकॉल का नितांत अभाव है प्रस्तावित कानून हिट एंड रन मामले के लिए एक व्यापक जाँच प्रोटोकॉल की रूपरेखा नहीं बताता है परिवहन व्यवसाय इस बात से चिंतित है कि इन मुद्दों को संबोधित किए बिना इस तरह के कठोर कानून को लागू करने से देश भर में आपूर्ति व्यवस्था में अचानक व्यवधान आ सकता है परिवहन उद्योग आर्थिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ट्रक चालक समुदाय के बीच क्रांति की तीव्र लहर पैदा हो रही है और वह अपने रोजगार से विमुख हो रहे हैं।
हम मानते हैं कि पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं परिवहन उद्योग पर प्रभाव डाले बिना एक सहयोगात्मक और संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है हम सड़क सुरक्षा और जवाब देने में विश्वास रखते हैं लेकिन हम लाखों ट्रक चालकों की जीविका का भी समर्थन करते हैं।
इस दौरान खेता सिंह, दीपक गाँधी पंकज अनेजा रोहित कपूर योगेश लाला अतुल शर्मा अनीश चौधरी सुरेंद्र शर्मा अंकुर प्रजापति पिंकू शर्मा सुमित प्रधान नीरज मुल्तानी नरेश चंद शर्मा गजेंद्र ठाकुर वरुण कुमार दिव्य भूधिराजा सचिन शर्मा योगेश शर्मा हरिओम शर्मा सतपाल शर्मा बिट्टू गुशवामी आशीष शर्मा संतोक सिंह अमित कुमार सुखवंत सिंह जितेंद्र सिंह अश्वनी गगनदीप सिंह संदीप सिंह आदि मौजूद रहे।