Thursday, November 13

स्टांप शुल्क में एक लाख की छूट से महिलाऐं बनेंगी मकान मालकिन

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मेरठ 23 जुलाई (प्र)। प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को महिलाओं के नाम एक करोड़ तक कीमत की संपत्ति के बैनामे में एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट देने का निर्णय लिया है। यानी, बैनामे में एक लाख रुपये तक की छूट स्टांप शुल्क में मिलेगी। प्रदेश सरकार का यह फैसला मेरठ में भी महिलाओं के नाम पर होने वाले बैनामों की संख्या बढ़ाएगा। फिलहाल महिलाओं के नाम औसतन तीस प्रतिशत बैनामे होते हैं। इस निर्णय से यह संख्या 50 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।

अभी प्रदेश सरकार महिलाओं के नाम होने वाले बैनामों में अधिकतम दस हजार रुपये के स्टांप शुल्क की छूट देती है। यानी दस लाख कीमत की संपत्ति के बैनामे में एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट। प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंगलवार को निर्णय लिया गया कि एक करोड़ तक की कीमत वाली संपत्ति के बैनामे महिलाओं के नाम होने पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट मिलेगी। यानि स्टांप शुल्क में अब एक लाख रुपये तक की अधिकतम छूट महिलाओं के नाम पर मिल सकेगी। अफसरों की मानें तो छूट मिलने के बाद महिलाओं के नाम होने वाले बैनामों की संख्या 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

महिलाओं के नाम बैनामों की संख्या
वर्ष कुल बैनामे महिला

2023-24 79,561 27,581
2024-25 83,575 25,523

मेरठ में हर महीने औसतन सात हजार बैनामे
मेरठ जनपद में कुल छह उप निबंधक हैं। चार उप निबंधक शहर में और दो उपनिबंधक मवाना और सरधना तहसील में हैं। पूरे जिले में प्रत्येक महीने औसतन सात हजार बैनामे होते हैं। यानी वर्ष में लगभग 84 हजार बैनामे। इनमें महिलाओं के नाम बैनामों की संख्या लगभग तीस प्रतिशत रहती है।

एआइजी निबंधन व सहायक आयुक्त स्टांप शर्मा नवीन कुमार एस का कहना है कि इस फैसले से महिलाओं के नाम होने वाले बैनामो की संख्या में वृद्धि होगी। अभी तक महिलाओं के नाम औसतन तीस प्रतिशत बैनामे होते हैं। यह संख्या बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

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