Saturday, April 18

महिला आरक्षण कानून लागू, देर रात नोटिफिकेशन जारी

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नई दिल्ली 17 अप्रैल। लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े तीन संशोधित बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा जारी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा- आप 50% आरक्षण ले आइए इसके लिए परिसीमन की क्या जरूरत। इसके लिए नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। हम सब राजी हैं।

इस बीच सरकार ने गुरुवार देर रात महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला ‘महिला आरक्षण अधिनियम-2023’ लागू कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह कानून 16 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था।

इसका मतलब है कि संसद में मौजूदा तीनों बिल पास न हों, तो भी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन यह आरक्षण 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक परिसीमन होने के बाद 2034 से ही लागू होगा।

महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से ही लागू करने के लिए तीन कानूनों में संशोधन जरूरी है। इन पर लोकसभा में चर्चा जारी है, शाम 4 बजे वोटिंग होगी।

इसमें क्या प्रावधान
इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. 2023 के कानून के तहत आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से जुड़ा हुआ है.

सरकार तीन विधेयक क्यों लेकर आई
लोकसभा में वर्तमान में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा हो रही है, उन्हें सरकार द्वारा इसलिए लाया गया है ताकि 2029 में महिला आरक्षण लागू किया जा सके. इस बीच अधिकारियों ने कहा कि हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन वर्तमान सदन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकता है.

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